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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड पक्ष के वकील हुए कोर्ट में हाजिर - श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह प्रकरण

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (sri krishna janmabhoomi case) बनाम शाही ईदगाह प्रकरण की सुनवाई के दौरान सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील भी पेश हुए. बोर्ड की तरफ से पिछली कई सुनवाई के दौरान कोई कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था.

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Published : Nov 28, 2022, 5:02 PM IST

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर सोमवार को मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट मे एक-एक याचिका की सुनवाई हुई. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर जारी सुनवाई में पक्ष-विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए. कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण (sri krishna janmabhoomi case) के चौथे प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता (Central Sunni Waqf Board lawyer) ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं. करीब एक घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने दोनों याचिकाओं की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की डेट तय कर दी.

sri krishna janmabhoomi case
श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर सोमवार को सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के साथ सभी प्रतिवादी पेश हुए.

सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जे पी निगम भी मौजूद रहे. पिछली कई सुनवाइयों में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई पेश नहीं हो रहा था. इसके बाद कोर्ट ने बोर्ड को नोटिस जारी किया था. अधिवक्ता जेपी निगम ने कोर्ट को बताया उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में दायर याचिका की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इस कारण वह कोर्ट में मौजूद नहीं हुए. उन्हें कॉपी मिली है. अब उस पर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जवाब दाखिल करेंगे.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर वादी महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका को लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता की ओर से सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है. सोमवार को एक घंटे की सुनवाई के दौरान वादी महेंद्र प्रताप सिंह अधिवक्ता, प्रतिवादी अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल, शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद, अधिवक्ता जेपी निगम कोर्ट में उपस्थित हुए. इस केस की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.

पढ़ें : बांके बिहारी मंदिर के बढ़े समय के खिलाफ याचिका, कहा-भगवान को 11 घंटे क्यों खड़ा रखा जा रहा

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर सोमवार को मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट मे एक-एक याचिका की सुनवाई हुई. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर जारी सुनवाई में पक्ष-विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए. कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण (sri krishna janmabhoomi case) के चौथे प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता (Central Sunni Waqf Board lawyer) ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं. करीब एक घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने दोनों याचिकाओं की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की डेट तय कर दी.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर सोमवार को सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के साथ सभी प्रतिवादी पेश हुए.

सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जे पी निगम भी मौजूद रहे. पिछली कई सुनवाइयों में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई पेश नहीं हो रहा था. इसके बाद कोर्ट ने बोर्ड को नोटिस जारी किया था. अधिवक्ता जेपी निगम ने कोर्ट को बताया उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में दायर याचिका की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इस कारण वह कोर्ट में मौजूद नहीं हुए. उन्हें कॉपी मिली है. अब उस पर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जवाब दाखिल करेंगे.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर वादी महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका को लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता की ओर से सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है. सोमवार को एक घंटे की सुनवाई के दौरान वादी महेंद्र प्रताप सिंह अधिवक्ता, प्रतिवादी अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल, शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद, अधिवक्ता जेपी निगम कोर्ट में उपस्थित हुए. इस केस की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.

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