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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : अधिवक्ता ने नहीं दाखिल किया कोई जवाब, 30 जुलाई को अगली सुनवाई - सिविल जज सीनियर डिविजन

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि
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Published : Jul 26, 2021, 7:18 PM IST

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता ने कोई जवाब दाखिल न करने पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है. भगवान श्रीकृष्ण के वंशज बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने पिछले साल 15 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर वाद दायर किया था, जिसमें चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए.

सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जन्मभूमि मामले की चौथी पिटिशन पर सुनवाई हुई. प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता ने जन्मभूमि मामले को लेकर कोई जवाब दाखिल नहीं किया. क्योंकि पिछली तारीख पर कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट से जवाब मांगा गया था. भगवान श्री कृष्ण के वंशज खुद को बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने पिछले साल 15 दिसंबर को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और गर्भगृह है. 2.37 एकड़ भूमि में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव की जमीन पर बना हुआ है. मांग है कि पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान को वापस दी जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को भूमि डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

इसे भी पढ़ें- श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : हिंदू संगठन ने सर्वसम्मत समाधान के लिए अदालत का रुख किया

क्या है मांग


12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को इस भूमि की डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर हिंदू आर्मी चीफ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. वादी पक्ष अधिवक्ता पंकज जोशी ने बताया सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी.

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता ने कोई जवाब दाखिल न करने पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है. भगवान श्रीकृष्ण के वंशज बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने पिछले साल 15 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर वाद दायर किया था, जिसमें चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए.

सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जन्मभूमि मामले की चौथी पिटिशन पर सुनवाई हुई. प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता ने जन्मभूमि मामले को लेकर कोई जवाब दाखिल नहीं किया. क्योंकि पिछली तारीख पर कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट से जवाब मांगा गया था. भगवान श्री कृष्ण के वंशज खुद को बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने पिछले साल 15 दिसंबर को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और गर्भगृह है. 2.37 एकड़ भूमि में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव की जमीन पर बना हुआ है. मांग है कि पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान को वापस दी जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को भूमि डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

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क्या है मांग


12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को इस भूमि की डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर हिंदू आर्मी चीफ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. वादी पक्ष अधिवक्ता पंकज जोशी ने बताया सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी.

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