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मथुराः प्रशासन ने लोगों को दी राहत, जनपद में खुलेंगी सभी दुकानें - लॉकडाउन का चौथा चरण

उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन यह दुकानें अल्टरनेट डेज पर खुलेंगी.

lockdown phase 4.
मथुरा में खुलेंगी दुकानें.
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Published : May 20, 2020, 10:23 PM IST

मथुराः लॉकडाउन के चलते केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही निश्चित समय के लिए खोला जा रहा था, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को खोलने के आदेश दिए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर सभी जगह दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है.

जिला प्रशासन ने जनपद की सभी दुकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं. जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया कि लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइन प्राप्त हो गई हैं. उसके क्रम में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें हॉटस्पॉट क्षेत्र के बाहर की दुकानें और मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन यह अल्टरनेट डेज में खोली जाएंगी. 3 दिनों के लिए एक क्षेत्र में और 3 दिन बाद दूसरे क्षेत्र में दुकानें खोली जाएंगी.

आदेश दिया गया है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा. अगर कहीं भी लापरवाही देखने को मिलती है तो प्रशासन उस क्षेत्र में दोबारा से निर्णय लेगा, जिसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित आदेश दिए गए हैं.

मथुराः लॉकडाउन के चलते केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही निश्चित समय के लिए खोला जा रहा था, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को खोलने के आदेश दिए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर सभी जगह दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है.

जिला प्रशासन ने जनपद की सभी दुकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं. जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया कि लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइन प्राप्त हो गई हैं. उसके क्रम में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें हॉटस्पॉट क्षेत्र के बाहर की दुकानें और मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन यह अल्टरनेट डेज में खोली जाएंगी. 3 दिनों के लिए एक क्षेत्र में और 3 दिन बाद दूसरे क्षेत्र में दुकानें खोली जाएंगी.

आदेश दिया गया है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा. अगर कहीं भी लापरवाही देखने को मिलती है तो प्रशासन उस क्षेत्र में दोबारा से निर्णय लेगा, जिसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित आदेश दिए गए हैं.

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