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Mathura Meena Masjid Case: मथुरा मीना मस्जिद मामले की सुनवाई टली, 1 अप्रैल को आ सकता है फैसला

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई मीना मस्जिद प्रकरण की सुनवाई कोर्ट में मंगलवार को नहीं हुई. इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि अगली सुनवाई एक अप्रैल नियत की गई है.

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अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया
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Published : Mar 21, 2023, 5:26 PM IST

Updated : Mar 21, 2023, 6:24 PM IST

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया.

मथुरा: जनपद सिविल सीनियर डिविजन की कोर्ट में मंगलवार को अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से मीना मस्जिद हटवाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. इस प्रकरण को लेकर अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन की ओर से पिछले वर्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के उत्तर दिशा में बनी अवैध मीना मस्जिद हटवाने को लेकर याचिका सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दाखिल की थी. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष द्वारा बहस पूरी हो चुकी है. इस मामले में कोर्ट का फैसला आना बाकी है. न्यायालय में व्यस्तता होने के कारण अब इस प्रकरण की सुनवाई एक अप्रैल को मुकर्रर की गई है.


कोर्ट में दायर याचिका में अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने मांग की है कि मंदिर परिसर के उत्तर दिशा में बनी अवैध मीना मस्जिद का विस्तार कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है. प्राचीन साक्ष्यों को समय रहते बचाया जा सकता है. इसलिए न्यायालय द्वारा मीना मस्जिद को हटाने का आदेश दिया जाए. याचिका में अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने शाही ईदगाह मस्जिद और सेंट्रल सुन्नी बोर्ड को प्रतिवादी बनाया है. मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता सेवन रूल इलेवन पर पहले सुनवाई को लेकर अड़ा हुआ है. जबकि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अवैध मीना मस्जिद की भौगोलिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाने को लेकर अड़ा हुआ है. वाद संख्या 603/22 में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है. वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से मीना मस्जिद हटवाने वाले वाद की सुनवाई नहीं हो सकी. न्यायालय में व्यस्तता के चलते सुनवाई टल गई है. मीना मजित हटवाने के प्रकरण को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष द्वारा अधिवक्ताओं की बहस भी पूरी हो चुकी है. एक अप्रैल को न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- Video Viral: गाजीपुर में शादी समारोह में जमकर हुई हर्ष फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया.

मथुरा: जनपद सिविल सीनियर डिविजन की कोर्ट में मंगलवार को अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से मीना मस्जिद हटवाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. इस प्रकरण को लेकर अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन की ओर से पिछले वर्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के उत्तर दिशा में बनी अवैध मीना मस्जिद हटवाने को लेकर याचिका सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दाखिल की थी. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष द्वारा बहस पूरी हो चुकी है. इस मामले में कोर्ट का फैसला आना बाकी है. न्यायालय में व्यस्तता होने के कारण अब इस प्रकरण की सुनवाई एक अप्रैल को मुकर्रर की गई है.


कोर्ट में दायर याचिका में अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने मांग की है कि मंदिर परिसर के उत्तर दिशा में बनी अवैध मीना मस्जिद का विस्तार कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है. प्राचीन साक्ष्यों को समय रहते बचाया जा सकता है. इसलिए न्यायालय द्वारा मीना मस्जिद को हटाने का आदेश दिया जाए. याचिका में अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने शाही ईदगाह मस्जिद और सेंट्रल सुन्नी बोर्ड को प्रतिवादी बनाया है. मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता सेवन रूल इलेवन पर पहले सुनवाई को लेकर अड़ा हुआ है. जबकि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अवैध मीना मस्जिद की भौगोलिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाने को लेकर अड़ा हुआ है. वाद संख्या 603/22 में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है. वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से मीना मस्जिद हटवाने वाले वाद की सुनवाई नहीं हो सकी. न्यायालय में व्यस्तता के चलते सुनवाई टल गई है. मीना मजित हटवाने के प्रकरण को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष द्वारा अधिवक्ताओं की बहस भी पूरी हो चुकी है. एक अप्रैल को न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जा सकता है.

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Last Updated : Mar 21, 2023, 6:24 PM IST
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