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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई आज

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की आज सुनवाई होने वाली है. बता दें कि हिंदू आर्मी चीफ संगठन ने 22 दिसंबर को 2900 पन्ने की याचिका कोर्ट में दायर की थी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि
श्रीकृष्ण जन्मभूमि
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Published : Jan 4, 2021, 8:17 AM IST

Updated : Jan 4, 2021, 4:12 PM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में सुनवाई होगी. हिंदू आर्मी चीफ संगठन ने भगवान श्रीकृष्ण के वंशज बताते हुए 22 दिसंबर को 2900 पन्ने की याचिका कोर्ट में दायर की थी.

श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर लखनऊ के रहने वाले मनीष यादव ने खुद को श्रीकृष्ण भगवान का वंशज बताया था. साथ ही उन्होंने मथुरा सीनियर डिवीजन सिविल जज कोर्ट में एडवोकेट पंकज जोशी ने पिटीशन फाइल की थी.

मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर पिटीशन फाइल की थी. इस पिटिशन में सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को पार्टी बनाया है.

क्या है मांग

12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में दायर की गई याचिका. सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोट में हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव सहित अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे और मामले की सुनवाई होगी.

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में सुनवाई होगी. हिंदू आर्मी चीफ संगठन ने भगवान श्रीकृष्ण के वंशज बताते हुए 22 दिसंबर को 2900 पन्ने की याचिका कोर्ट में दायर की थी.

श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर लखनऊ के रहने वाले मनीष यादव ने खुद को श्रीकृष्ण भगवान का वंशज बताया था. साथ ही उन्होंने मथुरा सीनियर डिवीजन सिविल जज कोर्ट में एडवोकेट पंकज जोशी ने पिटीशन फाइल की थी.

मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर पिटीशन फाइल की थी. इस पिटिशन में सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को पार्टी बनाया है.

क्या है मांग

12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में दायर की गई याचिका. सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोट में हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव सहित अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे और मामले की सुनवाई होगी.

Last Updated : Jan 4, 2021, 4:12 PM IST
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