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मथुरा में पकड़े गए पीएफआई के सदस्यों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में मथुरा में पकड़े गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के चार सदस्यों में दो आरोपियों की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी. मामले की जांच कर रही STF ने पूरे दस्तावेज पेश करने के लिए अपर जिला न्यायाधीश की अदालत से पांच दिन का समय मांगा है.

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Published : Oct 29, 2020, 3:55 PM IST

सुनवाई के दौरान एडीजी कोर्ट के बाहर मौजूद पुलिस.
सुनवाई के दौरान एडीजी कोर्ट के बाहर मौजूद पुलिस.

मथुराः हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में मथुरा में पकड़े गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के चार सदस्यों में दो आरोपियों की जमानत याचिका पर अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने पर एसटीएफ की टीम ने पांच दिन का समय मांगा. अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी.

अक्टूबर में पकड़े गए थे PFI के चार सदस्य
मथुरा जनपद के मांट टोल प्लाजा पर हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल जस्टिस फॉर हाथरस पंफलेट बरामद हुए थे. पुलिस द्वारा पकड़े गए चारों आरोपी अतीकुर्रहमान, आलम, सिदिक और मसूद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया था.

सुनवाई के दौरान एडीजी कोर्ट के बाहर मौजूद पुलिस.

PFI के मामले की जांच एसटीएफ की टीम कर रही
हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ मांट थाने में तीन मुकदमे दर्ज किए हैं. वहीं पीएफआई से जुड़े साक्ष्यों की जांच लखनऊ एसटीएफ की टीम कर रही है.

4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
आरोपी आलम निवासी रामपुर और मसूद अहमद निवासी बहराइच की गुरुवार को जमानत याचिका पर अपर जिला न्यायाधीश 10 कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने पर एसटीएफ की टीम ने कोर्ट से 5 दिन का समय और मांगा है. अब दोनों आरोपियों की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी.

STF ने मांगा 5 दिन का समय
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि न्यायालय में पीएफआई के 2 सदस्यों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. बहस होने के बाद कोर्ट के समस्त दस्तावेज पूरे न होने पर एसटीएफ ने 5 दिन का समय मांगा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 नवंबर निर्धारित की है. कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि हर हाल में कोर्ट के समक्ष 4 नवंबर को सभी दस्तावेज रखे जाएंगे.

सभी दस्तावेज होने पर ही होगी सुनवाई
एडीजे 10 कोर्ट एपीओ नरेंद्र शर्मा ने कहा कि 2 सदस्यों की जमानत याचिका पर बहस होने के बाद अगली सुनवाई 4 नवंबर निर्धारित की है. एसटीएफ ने पांच दिन का समय मांगा है. कोर्ट के समक्ष दस्तावेज रखे जाएंगे तभी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

मथुराः हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में मथुरा में पकड़े गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के चार सदस्यों में दो आरोपियों की जमानत याचिका पर अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने पर एसटीएफ की टीम ने पांच दिन का समय मांगा. अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी.

अक्टूबर में पकड़े गए थे PFI के चार सदस्य
मथुरा जनपद के मांट टोल प्लाजा पर हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल जस्टिस फॉर हाथरस पंफलेट बरामद हुए थे. पुलिस द्वारा पकड़े गए चारों आरोपी अतीकुर्रहमान, आलम, सिदिक और मसूद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया था.

सुनवाई के दौरान एडीजी कोर्ट के बाहर मौजूद पुलिस.

PFI के मामले की जांच एसटीएफ की टीम कर रही
हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ मांट थाने में तीन मुकदमे दर्ज किए हैं. वहीं पीएफआई से जुड़े साक्ष्यों की जांच लखनऊ एसटीएफ की टीम कर रही है.

4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
आरोपी आलम निवासी रामपुर और मसूद अहमद निवासी बहराइच की गुरुवार को जमानत याचिका पर अपर जिला न्यायाधीश 10 कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने पर एसटीएफ की टीम ने कोर्ट से 5 दिन का समय और मांगा है. अब दोनों आरोपियों की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी.

STF ने मांगा 5 दिन का समय
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि न्यायालय में पीएफआई के 2 सदस्यों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. बहस होने के बाद कोर्ट के समस्त दस्तावेज पूरे न होने पर एसटीएफ ने 5 दिन का समय मांगा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 नवंबर निर्धारित की है. कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि हर हाल में कोर्ट के समक्ष 4 नवंबर को सभी दस्तावेज रखे जाएंगे.

सभी दस्तावेज होने पर ही होगी सुनवाई
एडीजे 10 कोर्ट एपीओ नरेंद्र शर्मा ने कहा कि 2 सदस्यों की जमानत याचिका पर बहस होने के बाद अगली सुनवाई 4 नवंबर निर्धारित की है. एसटीएफ ने पांच दिन का समय मांगा है. कोर्ट के समक्ष दस्तावेज रखे जाएंगे तभी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

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