ETV Bharat / state

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : पांच नए पिटीशन कोर्ट में फाइल, सुनवाई 7 जनवरी को

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर जिला न्यायालय कोर्ट में पांच नए पिटीशन फाइल किए गए हैं. अब इस मामले में कुल 9 पक्षकार हो गए हैं. मामले की सुनवाई 7 जनवरी को होगी.

shri krishna janmabhoomi case
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला.
author img

By

Published : Dec 10, 2020, 3:17 PM IST

Updated : Dec 10, 2020, 3:36 PM IST

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर जिला न्यायालय में गुरुवार को पांच नए पिटीशन फाइल किए गए. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अब कुल 9 पक्षकार हो गए हैं. मामले की सुनवाई 7 जनवरी 2021 को जिला न्यायालय में होगी.

पांच नए पिटीशन कोर्ट में फाइल.

25 सितंबर को डाली गई याचिका
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री सहित पांच अधिवक्ताओं ने 25 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका डाली थी.

जन्मभूमि मामले में चार प्रतिवादी पक्ष
श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय में अपना-अपना वकालतनामा दाखिल किया है. अगली सुनवाई 7 जनवरी को जिला न्यायालय में होगी.

किन लोगों ने फाइल की पिटीशन
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर कृष्ण भक्त अजय गोयल, वीरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर केशवाचार्य, विजेंद्र पोइया और योगेश उपाध्याय आभा ने कोर्ट में पक्षकार बनाने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है. जबकि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में पहले ही चार पक्षकार अखिल भारतीय हिंदू महासभा, तीर्थ पुरोहित महासभा, चतुर्वेद परिषद और रंजना अग्निहोत्री अपना प्रार्थना पत्र दे चुके हैं. जन्मभूमि मामले में कुल 9 पक्षकार 7 जनवरी को उपस्थित रहेंगे.

क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने कोर्ट मे याचिका डाली.

आज नहीं हो सकी सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर जिला न्यायालय में आज सुनवाई नहीं हो सकी. अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी. जानकारी मिली है कि पांच लोगों ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में उन्हें पक्षकार बनाया जाए.

कृष्ण भक्त होने के कारण दिया प्रार्थना पत्र
डॉक्टर केशवाचार्य, पिटीशन फाइल कर्ता ने बताया कि कृष्ण भक्त होने के कारण मैंने जिला न्यायालय कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. मुझे भी जन्मभूमि मामले में पक्षकार बनाया जाए. करोड़ों लोगों की आस्था श्रीकृष्ण भगवान में है. हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास गुलामी का प्रतीक जो ईदगाह मस्जिद बनी है, वह अवैध है. उसे हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता करुणेश ने बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला न्यायालय कोर्ट में आज पांच लोगों ने पक्षकार बनाने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अब कुल 9 पक्षकार 7 जनवरी को उपस्थित होंगे.

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर जिला न्यायालय में गुरुवार को पांच नए पिटीशन फाइल किए गए. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अब कुल 9 पक्षकार हो गए हैं. मामले की सुनवाई 7 जनवरी 2021 को जिला न्यायालय में होगी.

पांच नए पिटीशन कोर्ट में फाइल.

25 सितंबर को डाली गई याचिका
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री सहित पांच अधिवक्ताओं ने 25 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका डाली थी.

जन्मभूमि मामले में चार प्रतिवादी पक्ष
श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय में अपना-अपना वकालतनामा दाखिल किया है. अगली सुनवाई 7 जनवरी को जिला न्यायालय में होगी.

किन लोगों ने फाइल की पिटीशन
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर कृष्ण भक्त अजय गोयल, वीरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर केशवाचार्य, विजेंद्र पोइया और योगेश उपाध्याय आभा ने कोर्ट में पक्षकार बनाने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है. जबकि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में पहले ही चार पक्षकार अखिल भारतीय हिंदू महासभा, तीर्थ पुरोहित महासभा, चतुर्वेद परिषद और रंजना अग्निहोत्री अपना प्रार्थना पत्र दे चुके हैं. जन्मभूमि मामले में कुल 9 पक्षकार 7 जनवरी को उपस्थित रहेंगे.

क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने कोर्ट मे याचिका डाली.

आज नहीं हो सकी सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर जिला न्यायालय में आज सुनवाई नहीं हो सकी. अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी. जानकारी मिली है कि पांच लोगों ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में उन्हें पक्षकार बनाया जाए.

कृष्ण भक्त होने के कारण दिया प्रार्थना पत्र
डॉक्टर केशवाचार्य, पिटीशन फाइल कर्ता ने बताया कि कृष्ण भक्त होने के कारण मैंने जिला न्यायालय कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. मुझे भी जन्मभूमि मामले में पक्षकार बनाया जाए. करोड़ों लोगों की आस्था श्रीकृष्ण भगवान में है. हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास गुलामी का प्रतीक जो ईदगाह मस्जिद बनी है, वह अवैध है. उसे हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता करुणेश ने बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला न्यायालय कोर्ट में आज पांच लोगों ने पक्षकार बनाने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अब कुल 9 पक्षकार 7 जनवरी को उपस्थित होंगे.

Last Updated : Dec 10, 2020, 3:36 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.