ETV Bharat / state

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दाखिल की गई चौथी पिटीशन पर फैसला सुरक्षित

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर 2 फरवरी को कोर्ट में चौथी पिटीशन फाइल की गई थी. यह पिटीशन प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव देव विराजमान मंदिर में सेवायत पवन कुमार ने फाइल की थी. इस मामले में आज जिला सेशन न्यायधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई. कुछ देर बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, जो 6 फरवरी को सुनाया जाएगा.

चौथी पिटीशन पर फैसला सुरक्षित
चौथी पिटीशन पर फैसला सुरक्षित
author img

By

Published : Feb 4, 2021, 4:48 PM IST

मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में चौथी पिटीशन पर गुरुवार को अपर जिला सेशन न्यायधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई. कुछ देर बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया. इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. बता दें कि प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव कटरा विराजमान में कार्यरत पवन कुमार शास्त्री ने 2 फरवरी को श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिटीशन दायर की थी.

चौथी पिटीशन पर हुई बहस
प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव कटरा विराजमान मंदिर में कार्यरत पवन कुमार शास्त्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुफ्त बनाने की मांग को लेकर 2 फरवरी को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी. जिस पर आज अपर जिला सेशन न्यायधीश की कोर्ट में बहस हुई.

सिविल जज सीनियर डिवीजन अवकाश पर
सिविल जज सीनियर डिवीजन के अवकाश पर होने के कारण श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई अपर जिला सेशन न्यायधीश की कोर्ट में दोपहर दो बजे शुरु हुई. कोर्ट में बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया गया. इस मामले में अब 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दाखिल चौथी पिटीशन पर निर्णय सुनाया जाएगा कि वाद स्वीकार किया जाए या निरस्त कर दिया जाए.

क्या है मांग
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशवदेव मंदिर की जगह पर बना हुआ है, पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

चार प्रतिवादी पक्ष
प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव देव विराजमान मंदिर में सेवायत पवन कुमार ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर पिटीशन फाइल की है. इसमें शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.


वादी पक्ष अधिवक्ता प्रकाश नगर में बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर चौथी पिटीशन पर गुरुवार को बहस की गई. बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. जो 6 फरवरी को सुनाया जाएगा.


मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में चौथी पिटीशन पर गुरुवार को अपर जिला सेशन न्यायधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई. कुछ देर बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया. इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. बता दें कि प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव कटरा विराजमान में कार्यरत पवन कुमार शास्त्री ने 2 फरवरी को श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिटीशन दायर की थी.

चौथी पिटीशन पर हुई बहस
प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव कटरा विराजमान मंदिर में कार्यरत पवन कुमार शास्त्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुफ्त बनाने की मांग को लेकर 2 फरवरी को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी. जिस पर आज अपर जिला सेशन न्यायधीश की कोर्ट में बहस हुई.

सिविल जज सीनियर डिवीजन अवकाश पर
सिविल जज सीनियर डिवीजन के अवकाश पर होने के कारण श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई अपर जिला सेशन न्यायधीश की कोर्ट में दोपहर दो बजे शुरु हुई. कोर्ट में बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया गया. इस मामले में अब 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दाखिल चौथी पिटीशन पर निर्णय सुनाया जाएगा कि वाद स्वीकार किया जाए या निरस्त कर दिया जाए.

क्या है मांग
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशवदेव मंदिर की जगह पर बना हुआ है, पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

चार प्रतिवादी पक्ष
प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव देव विराजमान मंदिर में सेवायत पवन कुमार ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर पिटीशन फाइल की है. इसमें शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.


वादी पक्ष अधिवक्ता प्रकाश नगर में बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर चौथी पिटीशन पर गुरुवार को बहस की गई. बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. जो 6 फरवरी को सुनाया जाएगा.


ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.