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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: नए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वाद संख्या 950 के अधिवक्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है. इसमें कहा गया है कि शाही ईदगाह परिसर में लगे देवी-देवताओं के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है. इस कार्य को तत्काल रोका जाए. वहीं बहस पूरी होने के बाद सिविल जज ने आदेश को सुरक्षित रखा है.

mathura court reserved order in suit number 950
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह.
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Published : Feb 24, 2021, 5:51 PM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वाद संख्या 950 के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में बुधवार को एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया. इसमें कहा गया कि शाही ईदगाह परिसर में लगे देवी देवताओं के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है. इस कार्य को तत्काल रुकवाया जाए.

जानकारी देते अधिवक्ता.

कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश
अधिवक्ता द्वारा दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर दोपहर बाद बहस पूरी होने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा लिया है.

mathura court reserved order in suit number 950
वाद संख्या 950.

क्या है वाद संख्या 950
पिछले साल 23 दिसंबर को सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पिटीशन फाइल की थी, जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करके वाद संख्या 950 दी है.

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वाद संख्या 950 के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में बुधवार को एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया. इसमें कहा गया कि शाही ईदगाह परिसर में लगे देवी देवताओं के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है. इस कार्य को तत्काल रुकवाया जाए.

जानकारी देते अधिवक्ता.

कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश
अधिवक्ता द्वारा दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर दोपहर बाद बहस पूरी होने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा लिया है.

mathura court reserved order in suit number 950
वाद संख्या 950.

क्या है वाद संख्या 950
पिछले साल 23 दिसंबर को सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पिटीशन फाइल की थी, जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करके वाद संख्या 950 दी है.

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