प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मरे लोगो को पेंशन देकर लाखों हड़पने के मामले में सीजेएम कोर्ट मथुरा से रिपोर्ट तलब की है. हाईकोर्ट ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट शिकायतकर्ता की आपत्ति पर फैसला न लेकर रिपोर्ट को लटकाए रखने पर सीजेएम कोर्ट मथुरा से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है. याचिका की सुनवाई 22 फरवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने माधव सिंह की याचिका पर दिया है.
याची अधिवक्ता धर्मेन्द्र सिंह का कहना है कि याची जनता अगेंस्ट करप्शन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है. उसने खंड विकास अधिकारी गोवर्धन, ग्राम पंचायत अधिकारी बछगांव , ग्राम प्रधान व सिंडीकेट बैंक प्रबंधक के खिलाफ मिलीभगत व धोखाधड़ी से मृतकों, अपात्र लोगों के नाम फर्जी दस्तावेज तैयार कर पेन्शन भुगतान कर लाखों रुपये हड़प जाने के आरोप में मगोरा थाने मे एकआईआर दर्ज कराई है.
पुलिस ने एफआईआर दाखिल कर रफा-दफा करने की कोशिश की है. सीजेएम की अदालत में याची ने प्रोटेस्ट दाखिल की है. 19 नवंबर को दाखिल अर्जी पर फैसला न लेकर लटकाए रखा गया है. जिस पर यह याचिका दायर की गई है.