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मथुरा: 23 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में 6 को उम्रकैद

यूपी के मथुरा में 23 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

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Published : Oct 20, 2020, 3:11 PM IST

Updated : Oct 20, 2020, 5:02 PM IST

23 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में 6 को उम्रकैद
23 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में 6 को उम्रकैद

मथुरा: जिले के छाता कोतवाली क्षेत्र के गुहारी गांव में 23 साल पूर्व जमीनी विवाद में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मंगलवार को एडीजे-8 कोर्ट में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया. ट्रिपल मर्डर हत्याकांड में कुल 11 आरोपी थे, ट्रायल के दौरान तीन आरोपियों की मौत हो गई. एक आरोपी जुवेनाइल कोर्ट से बरी कर दिया गया, एक आरोपी राधाचरण अभी फरार चल रहा है.

23 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में 6 को उम्रकैद.

जनपद के छाता कोतवाली क्षेत्र गुहारी गांव में 5 मई 1997 को जमीनी विवाद को लेकर खचेरा, सुखी चंद और बालक राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई. ट्रिपल मर्डर की घटना को लेकर क्षेत्र में कोहराम मच गया था. वादी पक्ष के लोगों ने कुल 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. प्रतिवादी पक्ष की तरफ से राजनीतिक दबाव के चलते जान से मारने की नियत से धारा 307 में 6 लोगों के खिलाफ छाता कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया. 23 साल बाद एडीजे-8 कोर्ट में छह आरोपी रतिराम, बृज किशोर, नवल किशोर, जवाहर सिंह, सुरेश, बाली को आजीवन कारावास की सजा और दस-दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है.

23 साल बाद एडीजे-8 कोर्ट से 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और दस दस हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है. छाता कोतवाली के गुहारी गांव में जमीनी विवाद के चलते 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड में कुल 11 आरोपी थे. तीन आरोपी ट्रायल के दौरान मौत हो गई, एक आरोपी जुवेनाइल कोर्ट से बरी हो गया. एक आरोपी अभी फरार है. छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
-मदन मोहन पांडे, सरकारी वकील

मथुरा: जिले के छाता कोतवाली क्षेत्र के गुहारी गांव में 23 साल पूर्व जमीनी विवाद में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मंगलवार को एडीजे-8 कोर्ट में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया. ट्रिपल मर्डर हत्याकांड में कुल 11 आरोपी थे, ट्रायल के दौरान तीन आरोपियों की मौत हो गई. एक आरोपी जुवेनाइल कोर्ट से बरी कर दिया गया, एक आरोपी राधाचरण अभी फरार चल रहा है.

23 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में 6 को उम्रकैद.

जनपद के छाता कोतवाली क्षेत्र गुहारी गांव में 5 मई 1997 को जमीनी विवाद को लेकर खचेरा, सुखी चंद और बालक राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई. ट्रिपल मर्डर की घटना को लेकर क्षेत्र में कोहराम मच गया था. वादी पक्ष के लोगों ने कुल 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. प्रतिवादी पक्ष की तरफ से राजनीतिक दबाव के चलते जान से मारने की नियत से धारा 307 में 6 लोगों के खिलाफ छाता कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया. 23 साल बाद एडीजे-8 कोर्ट में छह आरोपी रतिराम, बृज किशोर, नवल किशोर, जवाहर सिंह, सुरेश, बाली को आजीवन कारावास की सजा और दस-दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है.

23 साल बाद एडीजे-8 कोर्ट से 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और दस दस हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है. छाता कोतवाली के गुहारी गांव में जमीनी विवाद के चलते 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड में कुल 11 आरोपी थे. तीन आरोपी ट्रायल के दौरान मौत हो गई, एक आरोपी जुवेनाइल कोर्ट से बरी हो गया. एक आरोपी अभी फरार है. छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
-मदन मोहन पांडे, सरकारी वकील

Last Updated : Oct 20, 2020, 5:02 PM IST
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