मथुरा: एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार (adg security vinod kumar) एक दिवसीय दौरे के तहत शुक्रवार की सुबह वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple) दर्शन करने पहुंचे. इसके उपरांत उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर (Shri Krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह परिसर (Shahi Idgah) का निरीक्षण किया. पुलिस लाइन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक की. एडीजी सुरक्षा ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश.
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एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार को निरीक्षण के दौरान श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह परिसर में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ खामियां मिलीं. एडीजी सुरक्षा ने पुलिस अधिकारियों को दोनों परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए. मालूम हो कि मौजूदा वक्त श्री कृष्ण जन्मस्थान से लगी शाही ईदगाह परिसर को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है. यही कारण है दोनों ही स्थलों पर सुरक्षा चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. एडीजी सुरक्षा के साथ आगरा मंडल के आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएससी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने बताया देश चर्चित धर्म स्थलों अयोध्या, मथुरा और काशी का भ्रमण कर जायजा लिया जा रहा है. भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य की स्थायी समिति इन सभी जगहों का निरीक्षण कर जो भी खामियां है या अन्य पहलू हैं उनका फीडबैक देती है. इसी क्रम में श्री कृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वार्षिक समीक्षा बैठक की गई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद काफी महत्वपूर्ण स्थान हैं. लिहाजा, अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है. कुछ खामियां पाई गई हैं, उनको भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
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मालूम हो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को सबसे पहले मुक्त कराने के लिए वाद दाखिल करने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के जिला जज की अदालत में चल रहे वाद पर रिवीजन में सुनवाई की 18 अगस्त की तारीख तय की है. जिला जज की अदालत में शाही ईदगाह के सचिव ने मंगलवार को समय मांगा था. इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी. वादी रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया था कि अदालत में शाही ईदगाह के सचिव की ओर से समय ले लिया गया है, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी. वहीं, शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि उनके अधिवक्ता अस्वस्थ थे. इस कारण उन्होंने अदालत से समय मांगा है. वहीं, डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी.