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महोबा: 2 साल पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग के साथ हुआ था दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में दो वर्ष पूर्व एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. इस मामले में सोमवार को आरोपी बबलू के खिलाफ सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

फाइल फोटो
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Published : Jan 20, 2020, 8:46 PM IST

महोबा: जिले में सोमवार को अपर जिला और सत्र न्यायालय ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने सुनाया है.

दुष्कर्म मामले में दोषी को सुनाई गई सजा.

आरोपी को सुनाई गई सजा

  • मामला खरेला थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
  • दो वर्ष पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया था.
  • इस वारदात को अंजाम बबलू नामक युवक ने दिया था.
  • इस मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल फैसला सुनाया है.
  • उन्होंने आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

यह खरेला थाना क्षेत्र का मामला था. दो वर्ष पूर्व एक तेरह वर्षीय किशोरी को झांसी जिला का रहने बाला आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले पर आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये अर्थदण्ड सुनाया है.
-दिनेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता

महोबा: जिले में सोमवार को अपर जिला और सत्र न्यायालय ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने सुनाया है.

दुष्कर्म मामले में दोषी को सुनाई गई सजा.

आरोपी को सुनाई गई सजा

  • मामला खरेला थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
  • दो वर्ष पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया था.
  • इस वारदात को अंजाम बबलू नामक युवक ने दिया था.
  • इस मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल फैसला सुनाया है.
  • उन्होंने आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

यह खरेला थाना क्षेत्र का मामला था. दो वर्ष पूर्व एक तेरह वर्षीय किशोरी को झांसी जिला का रहने बाला आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले पर आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये अर्थदण्ड सुनाया है.
-दिनेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता

Intro:एंकर- महोबा जिले में आज अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपहरण,दुष्कर्म और पास्को एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने सुनाया है ।

Body:वी/ओ- मामला खरेला थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां पर दो वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की बारदात को अंजाम दिया गया था। यह आरोप बबलू नामक युवक पर लगा था। जिसमे आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने आरोप सिध्द होने पर अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।

Conclusion:बाईट- दिनेश सिंह ( शासकीय अधिवक्ता )-वही इस मामले की पैरवी कर रहे अधिबक्ता ने बताया कि यह खरेला थाना क्षेत्र का मामला था जिसमे दो वर्ष पूर्व एक तेरह वर्षीय किशोरी को झाँसी जिला का रहने बाला आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की बारदात को अंजाम दिया था जिस पर आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये अर्थदण्ड सुनाया है ।
बाईट- दिनेश सिंह ( शासकीय अधिवक्ता )

तेज प्रताप सिंह
महोबा यूपी
09889466159
06306038548
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