महोबा: जिले में सोमवार को अपर जिला और सत्र न्यायालय ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने सुनाया है.
आरोपी को सुनाई गई सजा
- मामला खरेला थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
- दो वर्ष पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया था.
- इस वारदात को अंजाम बबलू नामक युवक ने दिया था.
- इस मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल फैसला सुनाया है.
- उन्होंने आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
यह खरेला थाना क्षेत्र का मामला था. दो वर्ष पूर्व एक तेरह वर्षीय किशोरी को झांसी जिला का रहने बाला आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले पर आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये अर्थदण्ड सुनाया है.
-दिनेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता