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खतौनी से डीएम का नाम काट सरकारी भूमि का किया बैनामा, एसडीएम करेंगे मामले की जांच

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Published : Jul 8, 2023, 9:52 PM IST

महराजगंज में जरे इंतजाम कलेक्टर के नाम से दर्ज जमीन को फर्जी तरीके (Forgery in sale of land in Maharajganj ) से बेच दिया गया. मामला सामने आने पर जांच बैठा दी गई है.

खतौनी से डीएम का नाम काट सरकारी भूमि का किया बैनामा
खतौनी से डीएम का नाम काट सरकारी भूमि का किया बैनामा

महराजगंज : जिले में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिला मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र में खतौनी से जिलाधिकारी का नाम काटकर भूमि की दो बार रजिस्ट्री करा दी गई. मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी भी हैरान हैं. डीएम सत्येन्द्र कुमार ने पूरे मामले की जांच उपजिलाधिकारी सदर को सौंपी है. उन्होंने खारिज दाखिल की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

खारिज दाखिल के लिए न्यायालय पहुंची फाइल : राजस्व विभाग में प्रत्येक छह वर्ष पर खतौनी का संशोधन कर पुराने आदेशों के आधार पर नए नाम चढ़ाए जाते हैं. यह पूरी प्रक्रिया तहसील न्यायालयों के आदेश के अनुक्रम में राजस्व कानूनगो और संबंधित लेखपाल द्वारा की जाती है. इसी क्रम में नगर पालिका क्षेत्र स्थित चिउरहां मऊपाकड़ स्थित करीब नौ डिसमिल भूमि जो कि चकबंदी के बाद से ही राजस्व विभाग के अभिलेखों में कलेक्टर के नाम से दर्ज है. वर्ष 2010 से 2016 वाली खतौनी में भी डीएम का नाम था. वर्ष 2017 में हुई खतौनी संशोधन में डीएम का नाम काटकर अन्य खातेदारों को सीधे उस भूमि का स्वामी बना दिया गया. इसके बाद उसी भूमि से नंवबर 2021 में साढ़े चार डिसमिल और फिर अक्टूबर 2022 में साढ़े चार डिसमिल भूमि को बैनामा कर दिया गया. बैनामे के बाद फाइल खारिज-दाखिल के लिए तहसीलदार न्यायालय भी पहुंच गई, लेकिन इसी बीच जिलाधिकारी के पास शिकायत पहुंचते ही मामला सामने आ गया.

दोषियों पर होगी कार्रवाई : एसडीएम सदर दिनेश मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में संबंधित मामले की जांच की जा रही है. अब तक की जांच में संबंधित भूमि पुराने अभिलेखों में कलेक्टर के नाम से दर्ज है. वर्ष 2017 में संशोधित हुई खतौनी में कूटरचित तरीके से नाम काटने की पुष्टि हुई है. साथ ही गतल तरीके से सरकारी भूमि का बैनामा भी कराया गया है. इसमें कूटरचना कर नाम काटने वाले कर्मचारी समेत सरकारी संपत्ति को गलत तरीके से बेचने और खरीदने वाले की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, साथ ही इन दोनों बैनामे को भी खारिज करने की प्रक्रिया जारी है. जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : शादी के नाम पर 60 हजार की ठगी, सीएम दफ्तर से शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज

महराजगंज : जिले में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिला मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र में खतौनी से जिलाधिकारी का नाम काटकर भूमि की दो बार रजिस्ट्री करा दी गई. मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी भी हैरान हैं. डीएम सत्येन्द्र कुमार ने पूरे मामले की जांच उपजिलाधिकारी सदर को सौंपी है. उन्होंने खारिज दाखिल की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

खारिज दाखिल के लिए न्यायालय पहुंची फाइल : राजस्व विभाग में प्रत्येक छह वर्ष पर खतौनी का संशोधन कर पुराने आदेशों के आधार पर नए नाम चढ़ाए जाते हैं. यह पूरी प्रक्रिया तहसील न्यायालयों के आदेश के अनुक्रम में राजस्व कानूनगो और संबंधित लेखपाल द्वारा की जाती है. इसी क्रम में नगर पालिका क्षेत्र स्थित चिउरहां मऊपाकड़ स्थित करीब नौ डिसमिल भूमि जो कि चकबंदी के बाद से ही राजस्व विभाग के अभिलेखों में कलेक्टर के नाम से दर्ज है. वर्ष 2010 से 2016 वाली खतौनी में भी डीएम का नाम था. वर्ष 2017 में हुई खतौनी संशोधन में डीएम का नाम काटकर अन्य खातेदारों को सीधे उस भूमि का स्वामी बना दिया गया. इसके बाद उसी भूमि से नंवबर 2021 में साढ़े चार डिसमिल और फिर अक्टूबर 2022 में साढ़े चार डिसमिल भूमि को बैनामा कर दिया गया. बैनामे के बाद फाइल खारिज-दाखिल के लिए तहसीलदार न्यायालय भी पहुंच गई, लेकिन इसी बीच जिलाधिकारी के पास शिकायत पहुंचते ही मामला सामने आ गया.

दोषियों पर होगी कार्रवाई : एसडीएम सदर दिनेश मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में संबंधित मामले की जांच की जा रही है. अब तक की जांच में संबंधित भूमि पुराने अभिलेखों में कलेक्टर के नाम से दर्ज है. वर्ष 2017 में संशोधित हुई खतौनी में कूटरचित तरीके से नाम काटने की पुष्टि हुई है. साथ ही गतल तरीके से सरकारी भूमि का बैनामा भी कराया गया है. इसमें कूटरचना कर नाम काटने वाले कर्मचारी समेत सरकारी संपत्ति को गलत तरीके से बेचने और खरीदने वाले की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, साथ ही इन दोनों बैनामे को भी खारिज करने की प्रक्रिया जारी है. जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी.

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