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योगी सरकार का बड़ा कदम, अंग्रेजों यह कानून अब यूपी में नहीं चलेगा, जानिए क्या होगा बदलाव

1933 में पार्टनरशिप फर्म के संचालन और विनियमन को लेकर उप्र भागीदारी अधिनियम लागू किया गया था. इसको लेकर यूपी कैबिनेट में मंगलवार को एक प्रस्ताव रखा जाएगा.

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Published : Aug 21, 2023, 10:13 PM IST

लखनऊ : अंग्रेजों का बनाया गया कानून उत्तर प्रदेश में समाप्त होगा. यूपी कैबिनेट में मंगलवार को ये प्रस्ताव रखा जाएगा. जिसके तहत पंजीकृत होने वाली कंपनी ऐसे नाम भी रख सकेंगी जो अंग्रेजों के समय में प्रतिबंधित थे. इन नाम का इस्तेमाल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में किया जा सकेगा, जिससे गुलामी की यह निशानी उत्तर प्रदेश में समाप्त हो सकेगी. उप्र भागीदारी अधिनियम लागू किया गया था, जिसको समाप्त किया जा रहा है.

योगी सरकार के सूत्रों ने बताया कि 'अब इस कानून के तहत पंजीकरण कराने वाली पार्टनरशिप फर्म सरकार की अनुमति के बिना अपने नाम में क्राउन, एंपरर, एंपरेस, एंपायर, किंग, क्वीन, इंपीरियल और रॉयल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकेंगी. 1933 में पार्टनरशिप फर्म के संचालन और विनियमन को लेकर उप्र भागीदारी अधिनियम लागू किया गया था. इस अधिनियम की धारा-58 की उपधारा-3 में प्रविधान था कि पंजीकृत होने वाली पार्टनरशिप फर्म नाम के साथ क्राउन, एंपरर, एंपरेस, एंपायर, किंग, क्वीन, इंपीरियल और रायल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेंगी.


मुख्यमंत्री के आवास पर कल होगी योगी कैबिनेट की बैठक : CM योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल शाम चार बजे CM आवास पर होगी. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे. प्रत्येक मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाती है. कई बार अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से मंगलवार को बैठक नहीं भी होती है. इस बार मंगलवार को ही बैठक आयोजित की जा रही है.

यह भी पढ़ें : दुश्मनों के बंकरों को पलभर में ही तहस-नहस कर देगा नैनो रोबो टैंक, जानिए क्या है खासियत

लखनऊ : अंग्रेजों का बनाया गया कानून उत्तर प्रदेश में समाप्त होगा. यूपी कैबिनेट में मंगलवार को ये प्रस्ताव रखा जाएगा. जिसके तहत पंजीकृत होने वाली कंपनी ऐसे नाम भी रख सकेंगी जो अंग्रेजों के समय में प्रतिबंधित थे. इन नाम का इस्तेमाल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में किया जा सकेगा, जिससे गुलामी की यह निशानी उत्तर प्रदेश में समाप्त हो सकेगी. उप्र भागीदारी अधिनियम लागू किया गया था, जिसको समाप्त किया जा रहा है.

योगी सरकार के सूत्रों ने बताया कि 'अब इस कानून के तहत पंजीकरण कराने वाली पार्टनरशिप फर्म सरकार की अनुमति के बिना अपने नाम में क्राउन, एंपरर, एंपरेस, एंपायर, किंग, क्वीन, इंपीरियल और रॉयल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकेंगी. 1933 में पार्टनरशिप फर्म के संचालन और विनियमन को लेकर उप्र भागीदारी अधिनियम लागू किया गया था. इस अधिनियम की धारा-58 की उपधारा-3 में प्रविधान था कि पंजीकृत होने वाली पार्टनरशिप फर्म नाम के साथ क्राउन, एंपरर, एंपरेस, एंपायर, किंग, क्वीन, इंपीरियल और रायल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेंगी.


मुख्यमंत्री के आवास पर कल होगी योगी कैबिनेट की बैठक : CM योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल शाम चार बजे CM आवास पर होगी. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे. प्रत्येक मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाती है. कई बार अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से मंगलवार को बैठक नहीं भी होती है. इस बार मंगलवार को ही बैठक आयोजित की जा रही है.

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