लखनऊः नए साल को शुरू होने में अब कुछ घंटे ही बचे हैं. ऐसे में आयोजकों के लिए पुलिस और प्रशासन ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है. इस बार कोविड 19 के संक्रमण के चलते नए साल में होने वाले आयोजनों के लिए जारी होने वाले एफएल 11 लाइसेंस पर रोक लगा दी गई है. इस बार आबकारी विभाग किसी भी आयोजन के लिए दारू पार्टी की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि इसके पहले होने वाले आयोजनों में इसी लाइसेंस के तहत आयोजकों को अनुमति मिलती थी और वह क्षमता के अनुसार पार्टी में शराब का प्रयोग कर सकते थे.
नए साल के आयोजनों में नहीं हो सकेगी दारू पार्टी
आबकारी विभाग राजधानी लखनऊ में नए साल पर होने वाले आयोजनों में इस बार दारू पार्टी करने की इजाजत नहीं देगा. इन आयोजनों के लिए जारी होने वाले एफएल 11 लाइसेंस इस बार जारी नहीं किए जा रहे हैं. इस लाइसेंस के तहत ही आयोजनों में दारू पार्टी की अनुमति मिलती थी, लेकिन इस बार शासन से मिले निर्देश के अनुसार लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं. वहीं लोगों से घर पर ही नए साल का जश्न मनाने की अपील की जा रही है.
क्या होता है एफएल 11 लाइसेंस
आबकारी विभाग नए साल में होटल और बड़े स्थानों में होने वाले आयोजनों में FL-11 लाइसेंस के तहत दारू पार्टी की अनुमति देता है. लेकिन इस बार लखनऊ में इस तरह के लाइसेंस नहीं जारी किए गए हैं. वहीं बिना लाइसेंस के आयोजन स्थल पर शराब परोसे जाने पर आयोजक के ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई भी होगी.
नए साल पर आयोजन के लिए जारी होने वाले एफएल 11 लाइसेंस इस बार नहीं जारी किए जा रहे हैं. लोग अपने घर में ही नववर्ष मनाएं. होटल और बार में ज्यादा भीड़ न हो. इसलिए इस तरह का फैसला लिया गया है. किसी भी तरह के आयोजन पर हमारी तरफ से रोक नहीं रहेगी, लेकिन ऐसे किसी भी आयोजन के लिए पुलिस आयुक्त से परमिशन लेनी होगी, जो इस बार नहीं मिलेगी.
विनेश कुमार शर्मा, प्रभारी आबकारी विभाग