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पति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली पत्नी की जमानत अर्जी खारिज...जानिए पूरा मामला - husband suicide matter lucknow

पति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले में लखनऊ कोर्ट की विशेष अदालत ने अभियुक्त पत्नी कुमुद सिंह की जमानत अर्जी खारिज (Bail Application Reject) कर दी है. लखनऊ कोर्ट की विशेष अदालत ने इस अपराध को गम्भीर करार दिया है.

जिला न्यायालय लखनऊ
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Published : Nov 20, 2021, 11:02 PM IST

लखनऊ: पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध अभियुक्त पत्नी कुमुद सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज (Bail Application Reject)कर दी है. लखनऊ कोर्ट की विशेष अदालत ने प्रथम दृष्ट्या इस अपराध को गम्भीर करार दिया है.

इस मामले की एफआईआर 25 अक्टूबर, 2021 को मृतक अभिषेक शुक्ला के पिता श्रीराम शुक्ल ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी में दर्ज कराई थी. सुनवाई के दौरान फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी व वादी के विशेष अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने जमानत अर्जी का विरोध किया.

यह भी पढ़ें- कृषि कानून वापसी पर बोले टिकैत- किसानों के सभी कार्यक्रम तय, सरकार से नहीं मिला कोई जवाब

उनका कहना था कि शादी के बाद अभिषेक शुक्ला अपनी पत्नी कुमुद सिंह के साथ अलग रहने लगा था. वह एक कम्पनी में डीजीएम के पद पर कार्यरत था. साथ में एक कंपनी के टॉवर का काम भी ठेके पर अपनी पत्नी कुमुद सिंह के नाम से कराता था. काम की देखभाल कुमुद सिंह की बहन का लड़का अपूर्व सिंह करता था.

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लखनऊ: पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध अभियुक्त पत्नी कुमुद सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज (Bail Application Reject)कर दी है. लखनऊ कोर्ट की विशेष अदालत ने प्रथम दृष्ट्या इस अपराध को गम्भीर करार दिया है.

इस मामले की एफआईआर 25 अक्टूबर, 2021 को मृतक अभिषेक शुक्ला के पिता श्रीराम शुक्ल ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी में दर्ज कराई थी. सुनवाई के दौरान फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी व वादी के विशेष अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने जमानत अर्जी का विरोध किया.

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उनका कहना था कि शादी के बाद अभिषेक शुक्ला अपनी पत्नी कुमुद सिंह के साथ अलग रहने लगा था. वह एक कम्पनी में डीजीएम के पद पर कार्यरत था. साथ में एक कंपनी के टॉवर का काम भी ठेके पर अपनी पत्नी कुमुद सिंह के नाम से कराता था. काम की देखभाल कुमुद सिंह की बहन का लड़का अपूर्व सिंह करता था.

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