लखनऊ: लॉकडाउन से खराब हुई बुनकरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उन्हें बिजली दर में छूट देने का निर्णय किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है.
लॉकडाउन को देखते हुए बिजली दर में छूट का लाभ एक जनवरी के स्थान पर अब एक अगस्त 2020 से देने का फैसला किया गया है. योगी कैबिनेट के इस फैसले का लाभ प्रदेश भर के करीब एक लाख बुनकरों को मिलेगा. बता दें कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2019 में छोटे और बड़े बुनकरों को बिजली दरों में छूट देने का फैसला किया था. यह लाभ हॉर्स पावर के आधार पर एक जनवरी 2020 से देने का हुआ था. बीते मार्च में लॉकडाउन होने की वजह से मांग और आपूर्ति में गिरावट आई. सरकार ने अब इस छूट को एक अगस्त से देने का फैसला किया है. इस पर करीब 435 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. यह रकम हथकरघा विभाग बिजली विभाग को भुगतान करेगा.
पेंशन नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पेंशन नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. राज्य सरकार की सेवा में सेवा नियमावली से नियुक्त होने वाले कर्मचारी ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के हकदार होंगे. इसके लिए उत्तर प्रदेश पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश-2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
इस अध्यादेश के आने से अब नियमानुसार नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ही पेंशन के लिए जोड़ी जाएंगी. बहुत बार उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सेवा नियमावली से इतर कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया जाता रहा है. ऐसे कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा.