लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तहत पांचवें चरण की 61 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को सुबह 7:00 बजे से मतदान शुरू होगा. शाम 6 बजे तक चलने वाले इस मतदान में मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट रोक लगा दी है. चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता में यह जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने शनिवार को प्रेस वार्ता में दी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पांचवें चरण के निर्वाचन में 12 जिलों में चुनाव होगा. इनमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा. उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र वोटिंग के लिए मान्य होंगे.
इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज और राज्य सरकार के कर्मचारियों को जारी किए गए परिचय पत्र मान्य होंगे.
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इसके अलावा सांसद व विधायक समेत विधान परिषदों के परिचय पत्र और ऐसे ही कुछ अन्य सरकारी दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस चरण में 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
इनमें से 1.20 करोड़ पूरुष और 1.05 करोड़ महिला 1727 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल है. जो भी मतदाता शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे, उन सभी को मत देने का अधिकार होगा. पांचवें चरण के 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी मैदान में हैं. इनमें से 90 महिला प्रत्याशी हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन नहीं ले जाया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि कई ऐसी घटनाएं सामने आई है. इसमें लोगों ने वोट देते समय ईवीएम का फोटो खींचा है. इसलिए मोबाइल को मतदान के दिन के भीतर ले जाने नहीं दिया जाएगा.