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लखनऊ: नहीं है पहचान फिर भी कर सकेंगे मतदान

चुनाव प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कहा कि पहचान पत्र न होने पर आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं.

मतदान के दौरान इन परिपत्रों को दिखा कर कर सकेंगे मतदान
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Published : Apr 1, 2019, 8:38 PM IST

लखनऊ : आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है. चुनााव प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए प्रशासन तमाम प्रयास करता नजर आ रहा है. इसके चलते निर्वाचन आयोग ने कहा कि पहचान पत्र न होने पर आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,पैन कार्ड जैसे दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं.

मतदान के दौरान इन परिपत्रों को दिखा कर कर सकेंगे मतदान

देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरु हो गई हैं. इसके चलते प्रशासन चुनाव प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए तमाम नियमों में बदलाव कर रहा है. इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने कहा कि अब मतदान करने के लिए मतदाता के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य नहीं है. चुनाव आयोग ने 11 अन्य प्रपत्रों का निर्धारण किया है, जिनको दिखाकर भी मतदान किया जा सकेगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ये प्रपत्र तभी मान्य होंगे, जब मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा. सूची में नाम न होने की स्थिति में मतदाता पहचान पत्र होने पर भी मतदान नहीं कर सकेगा.

इन परिपत्रों को दिखा कर सकेंगे मतदान :

निर्वाचन आयोग ने कहा कि पहचान पत्र न होने पर आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, राज्य और केंद्र सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र जैसे दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं.

लखनऊ : आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है. चुनााव प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए प्रशासन तमाम प्रयास करता नजर आ रहा है. इसके चलते निर्वाचन आयोग ने कहा कि पहचान पत्र न होने पर आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,पैन कार्ड जैसे दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं.

मतदान के दौरान इन परिपत्रों को दिखा कर कर सकेंगे मतदान

देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरु हो गई हैं. इसके चलते प्रशासन चुनाव प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए तमाम नियमों में बदलाव कर रहा है. इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने कहा कि अब मतदान करने के लिए मतदाता के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य नहीं है. चुनाव आयोग ने 11 अन्य प्रपत्रों का निर्धारण किया है, जिनको दिखाकर भी मतदान किया जा सकेगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ये प्रपत्र तभी मान्य होंगे, जब मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा. सूची में नाम न होने की स्थिति में मतदाता पहचान पत्र होने पर भी मतदान नहीं कर सकेगा.

इन परिपत्रों को दिखा कर सकेंगे मतदान :

निर्वाचन आयोग ने कहा कि पहचान पत्र न होने पर आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, राज्य और केंद्र सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र जैसे दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं.

Intro:एंकर

लखनऊ। आगामी लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान मतदाताओं की संतुष्टि के लिए जहां वीवी पैड का प्रयोग किया जा रहा है तो वहीं तमाम अन्य नियमों में बदलाव करके भी मतदाताओं के लिए मतदान सुलभ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मतदान करने के लिए अब मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य नहीं है चुनाव आयोग ने 11 अन्य प्रपत्र का निर्धारण किया है जिन को दिखा कर भी मतदान किया जा सकेगा। हालांकि, इन प्रपत्रों को तभी मान्य माना जाएगा जब मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने की स्थिति में मतदाता पहचान पत्र होने पर भी मतदान करना संभव नहीं होगा।

मतदान के दौरान इन परिपत्रों को दिखा कर कर सकेंगे मतदान

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र

बैंक व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक

पैन कार्ड

एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड

मनरेगा जॉब कार्ड

श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र

आधार कार्ड



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श्री प्रकाश गुप्ता उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में 11 प्रपत्र का निर्धारण किया है जिनको दिखाकर भी मतदान किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए आवश्यक होगा कि मतदान करने। पहुंचने वाले का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो मतदाता सूची में नाम न दर्ज होने की स्थिति में मतदान करना संभव नहीं होगा।

संवाददाता
प्रशांत मिश्रा
90263925 26


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