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ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन, राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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Published : Dec 28, 2022, 6:51 PM IST

Updated : Dec 28, 2022, 8:06 PM IST

18:49 December 28

जारी आदेश
जारी आदेश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों के आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मंगलवार की दोपहर की थी. मुख्यमंत्री के आदेश के करीब 24 घंटे बाद ही नगर विकास विभाग की ओर से आयोग के गठन का शासनादेश जारी कर दिया गया. इस आयोग में अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह होंगे, जबकि उनके साथ चार अन्य सदस्य होंगे. आयोग का कार्यकाल 6 माह का तय किया गया है. ऐसे में निकाय चुनाव भी छह माह टलने की उम्मीद की जा रही है. निकाय चुनाव को तय समय के बाद कराने को लेकर राज्य सरकार को निश्चित तौर पर अदालत से समय बढ़ाने का आदेश लेना पड़ेगा.

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनिवार्य प्राविधानों के अधीन कर दिया गया है. राज्यपाल के आदेश पर पांच सदस्य आयोग का गठन किया गया है. गठित करने की तिथि से छह माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है. इस आयोग में अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह होंगे, जबकि सदस्य के तौर पर चोब सिंह वर्मा, सेवानिवृत आईएएस, महेंद्र कुमार सेवानिवृत्त आईएएस, संतोष कुमार विश्वकर्मा भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी, बृजेश कुमार सोनी, पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं अ. जिला जज शामिल किए गए हैं.


आयोग के गठन के लिए 6 माह का समय दिया गया है. इस आयोग के जरिए ही सरकार ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए निकाय चुनाव का आरक्षण तय करेगी.

यह भी पढ़ें : सीएम योगी ने कहा, 'ब्रांड यूपी' को दुनिया से परिचय कराने का शानदार मंच G20 सम्मेलन'

18:49 December 28

जारी आदेश
जारी आदेश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों के आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मंगलवार की दोपहर की थी. मुख्यमंत्री के आदेश के करीब 24 घंटे बाद ही नगर विकास विभाग की ओर से आयोग के गठन का शासनादेश जारी कर दिया गया. इस आयोग में अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह होंगे, जबकि उनके साथ चार अन्य सदस्य होंगे. आयोग का कार्यकाल 6 माह का तय किया गया है. ऐसे में निकाय चुनाव भी छह माह टलने की उम्मीद की जा रही है. निकाय चुनाव को तय समय के बाद कराने को लेकर राज्य सरकार को निश्चित तौर पर अदालत से समय बढ़ाने का आदेश लेना पड़ेगा.

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनिवार्य प्राविधानों के अधीन कर दिया गया है. राज्यपाल के आदेश पर पांच सदस्य आयोग का गठन किया गया है. गठित करने की तिथि से छह माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है. इस आयोग में अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह होंगे, जबकि सदस्य के तौर पर चोब सिंह वर्मा, सेवानिवृत आईएएस, महेंद्र कुमार सेवानिवृत्त आईएएस, संतोष कुमार विश्वकर्मा भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी, बृजेश कुमार सोनी, पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं अ. जिला जज शामिल किए गए हैं.


आयोग के गठन के लिए 6 माह का समय दिया गया है. इस आयोग के जरिए ही सरकार ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए निकाय चुनाव का आरक्षण तय करेगी.

यह भी पढ़ें : सीएम योगी ने कहा, 'ब्रांड यूपी' को दुनिया से परिचय कराने का शानदार मंच G20 सम्मेलन'

Last Updated : Dec 28, 2022, 8:06 PM IST
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