लखनऊ : यूपीपीसीएल पीएफ घोटाला मामले में डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन व धीरज वधावन को सीबीआई के विवेचक की असहमति के बाद जेल अधिकारियों ने उन्हें मुम्बई जेल भेजने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने जेल से आई रिपोर्ट को पत्रावली में रखने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी.
इसके पहले लखनऊ जेल के जेलर ने कोर्ट को रिपोर्ट भेजकर बताया कि मामले के विवेचक ने अभियुक्तों कपिल और धीरज वधावन को मुम्बई की कोर्ट में पेश करने की सहमति नही दी है. इसलिए अभियुक्तों को तय तारीख पर मुम्बई की कोर्ट में पेश करना संभव नहीं है. कोर्ट ने जेलर के पत्र को फाइल में रखने का आदेश देते हुए कहा कि जेलर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जेलर ने मुम्बई की कोर्ट को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेश की एक प्रति भेज दी है.
उल्लेखनीय है कि 13 जून को सीबीआई ने दोनों अभियुक्तों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 27 जून तक के लिए बढ़ा दिया था. इसके बाद कोर्ट में मुम्बई की जेल से भेजे गए प्रोडक्शन वारंट को पेश किया गया था. वारंट में कहा गया था कि 17 जून को अभियुक्तों की मुम्बई में चल रहे मामले की सुनवाई है. इसलिए दोनों को लखनऊ जेल से मुम्बई जेल स्थानांतरित कर दिया जाए. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख तय की थी.
कोर्ट ने कहा था कि अभियुक्तों को मुम्बई जेल स्थानांतरित करने का मामला विवेचक और जेलर पर निर्भर है. इसलिए विवेचक रिपोर्ट देकर बताएं कि आरोपी को विवेचना के लिए लखनऊ में रखना है या उन्हें मुम्बई भेजा जाए. इसके पूर्व 26 मई को सीबीआई ने दोनों अभियुक्तों को मुम्बई से लाकर कोर्ट में पेश किया था. तब से ही दोनो अभियुक्त लखनऊ जेल में बंद हैं.