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प्रदेश में खुल जाएंगे बार और क्लब, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में कोविड प्रोटोकाॅल के पालन के साथ बार और क्लब खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है. आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने यह आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अनलॉक- 4 की गाइडलाइन के बाद जारी किया है.

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जानकारी देते आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी .
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Published : Sep 4, 2020, 9:01 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग के अंतर्गत आने वाले बार व क्लबों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं. आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने यह आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अनलॉक- 4 की गाइडलाइन के बाद जारी किया है. बार व क्लब संचालकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के गंभीरता से अनुपालन के आदेश दिए गए हैं.

  • प्रदेश में बार व क्लब खोलने के आदेश जारी
  • सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगा संचालन
  • कोविड-19 प्रोटोकाॅल के तहत खुलेगा बार व क्लब
  • कंटेनमेंट जोन में अभी नहीं दी गई है अनुमित

आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से बार और क्लब खोलने के जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक बार व क्लब का संचालन किया जा सकता है. प्रदेश के कंटेनमेंट जोन में स्थित बार व क्लब को खोलेने की अनुमति अभी नहीं है.

जारी आदेश में संचालकों को कोविड-19 प्रोटोकाॅल के पालन की सख्त हिदायत दी गई है. बार के अंदर साफ-सफाई और सैनिटाइजेश के पर्याप्त इंजताम करना अनिवार्य होगा. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि बार काउंटर पर किसी भी ग्राहक को मदिरा नहीं परोसी जाएगी.

क्लब व बार के सभी कर्मचारियों को फेस मास्क एवं हैंड ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का भी अनुपालन सख्ती से किया जाना आवश्यक है. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर बार लाइसेंस के निरस्त की कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग के अंतर्गत आने वाले बार व क्लबों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं. आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने यह आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अनलॉक- 4 की गाइडलाइन के बाद जारी किया है. बार व क्लब संचालकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के गंभीरता से अनुपालन के आदेश दिए गए हैं.

  • प्रदेश में बार व क्लब खोलने के आदेश जारी
  • सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगा संचालन
  • कोविड-19 प्रोटोकाॅल के तहत खुलेगा बार व क्लब
  • कंटेनमेंट जोन में अभी नहीं दी गई है अनुमित

आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से बार और क्लब खोलने के जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक बार व क्लब का संचालन किया जा सकता है. प्रदेश के कंटेनमेंट जोन में स्थित बार व क्लब को खोलेने की अनुमति अभी नहीं है.

जारी आदेश में संचालकों को कोविड-19 प्रोटोकाॅल के पालन की सख्त हिदायत दी गई है. बार के अंदर साफ-सफाई और सैनिटाइजेश के पर्याप्त इंजताम करना अनिवार्य होगा. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि बार काउंटर पर किसी भी ग्राहक को मदिरा नहीं परोसी जाएगी.

क्लब व बार के सभी कर्मचारियों को फेस मास्क एवं हैंड ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का भी अनुपालन सख्ती से किया जाना आवश्यक है. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर बार लाइसेंस के निरस्त की कार्रवाई की जाएगी.

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