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जहां प्रदूषण ज्यादा, वहां दिवाली पर प्रतिबंधित रहेंगे पटाखे

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Published : Oct 29, 2021, 10:26 PM IST

राज्य सरकार पटाखों के बिक्री के संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक जिन जिलों में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खराब या उच्च श्रेणी के अंतर्गत है, वहां दिवाली पर सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

दिवाली.
दिवाली.

लखनऊः दिवाली पर्व के मद्देनजर वायु प्रदूषण को बेहतर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटाखों को जलाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं.

जारी आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खराब या उच्च श्रेणी के अंतर्गत है, वहां सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. कहीं पर भी ऐसे ही स्थानों पर बिक्री और उपयोग होने पर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.


अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि एनसीआर और उन सभी शहरों में जहां वायु गुणवत्ता खराब या उच्च श्रेणी के अंतर्गत आती है. वहां पर पटाखों की बिक्री और उनका उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

इसे भी पढ़ें-उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2021 प्रस्तावित, जानिए इसके क्या हैं फायदे

उल्लेखनीय है कि ठंड शुरू होते हैं वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक होने की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में पटाखों को जलाने से वायु प्रदूषण और खराब होने का खतरा बना रहता है. जिसको देखते हुए पटाखों को जलाने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

लखनऊः दिवाली पर्व के मद्देनजर वायु प्रदूषण को बेहतर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटाखों को जलाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं.

जारी आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खराब या उच्च श्रेणी के अंतर्गत है, वहां सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. कहीं पर भी ऐसे ही स्थानों पर बिक्री और उपयोग होने पर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.


अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि एनसीआर और उन सभी शहरों में जहां वायु गुणवत्ता खराब या उच्च श्रेणी के अंतर्गत आती है. वहां पर पटाखों की बिक्री और उनका उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

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उल्लेखनीय है कि ठंड शुरू होते हैं वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक होने की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में पटाखों को जलाने से वायु प्रदूषण और खराब होने का खतरा बना रहता है. जिसको देखते हुए पटाखों को जलाने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

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