लखनऊ : यूपी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है. गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई है. गन्ना किसानों को लंबे समय से जिसका इंतजार था, उसे पूरा किया गया है. कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 42 लाख लाख परिवार गन्ना की खेती करते हैं. लगभग 45 लाख ऐसे मजदूर हैं, जो गन्ने की खेती से जुड़े हैं. सरकार के फैसले से इनको राहत मिली है.
20 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाए गए गन्ना के दाम
गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि 2017 में गन्ने का भाव 315 रुपये प्रति कुंतल था. फिलहाल यह 350 प्रति कुंतल चल रहा है. कैबिनेट बैठक में ₹20 प्रति कुंतल गन्ने का भाव बढ़ाया गया है, जो कि अब 370 रुपये प्रति कुंतल हो गया है. कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 29 लाख हेक्टेयर में गन्ने की बुआई की जाती है. गन्ना मूल्य बढ़ने से जो उत्पादन है, उससे लगभग 2200 करोड़ रुपये किसानों के खाते में अधिक जाएंगे. जो दूसरी श्रेणी का गन्ना है, उसका मूल्य ₹360 किया गया है. यह सामान्य किस्म का गन्ना है. बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में सरकार ने ₹55 प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की है. कहा कि पहले शुगर मिल समाप्त होने की कगार पर थीं. अब सभी मिल बेहतर ढंग से चल रही हैं. गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जा रहा है और किसानों को अच्छा मूल्य भी दिया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि किसान का गन्ना बुवाई का क्षेत्रफल घटता जा रहा था, पैदावार घटती जा रही थी, जिसे सरकार ने बढ़ाने का काम किया है.
सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी मंजूरी दिए जाने की बात कही गई है. मंत्री परिषद ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है. तीन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भी मंत्री परिषद ने गुरुवार को मंजूरी प्रदान की है. वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नगर पंचायत मुंडेरा बाजार, गोरखपुर का नाम बदलकर नगर पंचायत चौरीचौरा किए जाने के प्रस्ताव को मंत्री परिषद ने मंजूरी प्रदान की है.
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022 में परिवर्तन के संबंध में संशोधन किया गया है. 2017 में एक नीति आई थी, इसके अनुसार जो भी भूमि परिवर्तन होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2022 की जो पॉलिसी लाई गई थी, उसमें उसे प्रकार का प्रोविजन नहीं था. अब एमएसएमई नीति के अंतर्गत एक नया प्रावधान किया गया है. कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए बदलने में एमएसएमई इकाइयों के लिए भूमि परिवर्तन शुल्क नहीं लिया जाएगा. निजी एमएसएमई पार्कों को भूमि परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा.
अतीक-अशरफ हत्या मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी रखी गई
मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 61 के अंतर्गत मेट्रो रेल सेवा के अंतर्गत उनकी सभी संपत्तियों को सभी प्रकार के टैक्स से मुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान दी गई है. जितने भी प्रकार के टैक्स मेट्रो की संपत्तियों पर लगाए जाते थे, वह सभी मुक्त कर दिए गए हैं. अब मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी प्रकार के टैक्स नगर विकास विभाग नगर निगम के स्तर पर नहीं लिए जाएंगे, इससे अब मेट्रो की संपत्तियों पर हाउस टैक्स, सर्विस टैक्स, वॉटर टैक्स सहित तमाम अन्य तरह के टैक्स नहीं लिए जाएंगे . इससे मेट्रो सेवाओं को बढ़ाने और घाटे से उबारने में बड़ी रात मिल सकेगी. इसके साथ ही सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर और अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी गई है, उसे सदन के सामने पेश किया जाएगा.
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