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योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत आरक्षण प्रणाली बदलने का लिया निर्णय - कैबिनेट बाई सर्कुलेशन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पंचायत आरक्षण प्रणाली बदलने का निर्णय किया है. संशोधन के जरिए कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया है.कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने यह प्रस्ताव रखा था.

योगी आदित्यनाथ सरकार
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Published : Feb 9, 2021, 5:21 PM IST

Updated : Feb 10, 2021, 8:37 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को बदलने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पंचायत आरक्षण प्रणाली बदलने का निर्णय किया है. संशोधन के जरिए कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया है.कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने यह प्रस्ताव रखा था.

आरक्षण प्रणाली में अचानक बदलाव से पंचायत की सीटों पर प्रभाव पड़ेगा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जल्दी ही चुनाव होने हैं. कोर्ट के निर्देश के अनुसार, 17 मार्च से पहले आरक्षण की लिस्ट आनी थी. लिस्ट आने के पहले सरकार ने यह संशोधन किया है. इस फैसले के बाद अब कई जिलों में पंचायत सीटें प्रभावित होंगी.

योगी आदित्यनाथ सरकार
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प्रदेश में पिछले पंचायत चुनाव वर्ष 2015 में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के आरक्षण चक्र को शून्य मानते हुए नए सिरे से आरक्षण लागू किया गया था. तत्कालीन सरकार ने इसके लिए नियमावली में बदलाव किया था. नियमावली की धारा चार और पांच में कहा गया है कि पुनर्गठित ग्राम पंचायतों के आरक्षण को शून्य मान लिया जाएगा. मौजूदा समय की बात करें तो इस बार प्रदेश के मुरादाबाद, संभल और गोंडा जिले की पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है. वहीं गौतमबुद्ध नगर का परिसीमन हुआ है. इस परिस्थिति में दोनों धाराओं के रहते चारों जिलों के आरक्षण चक्र को शून्य घोषित करना पड़ता. सरकार चाहती थी कि एक समान आरक्षण लागू किया जाए. लिहाजा मंगलवार को पंचायती राज नियमावली में 11वें संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. अब सभी 75 जिलों में एक समान आरक्षण लागू हो सकेगा, साथ ही प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो गया है.

पास होने वाले प्रस्ताव

  • कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मंगलवार को यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
  • यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 के अलावा जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है.
  • कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर.
  • गोरखपुर में एनेक्सी भवन के रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण व रिमॉडलिंग से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर.
  • न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर लगी मोहर.
  • नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन व क्रियान्वयन की प्रक्रिया व गाइडलाइंस को मंजूरी.
  • यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी.
  • यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 को मंजूरी.
  • अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी.
  • यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 को मंजूरी.
  • बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को बदलने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पंचायत आरक्षण प्रणाली बदलने का निर्णय किया है. संशोधन के जरिए कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया है.कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने यह प्रस्ताव रखा था.

आरक्षण प्रणाली में अचानक बदलाव से पंचायत की सीटों पर प्रभाव पड़ेगा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जल्दी ही चुनाव होने हैं. कोर्ट के निर्देश के अनुसार, 17 मार्च से पहले आरक्षण की लिस्ट आनी थी. लिस्ट आने के पहले सरकार ने यह संशोधन किया है. इस फैसले के बाद अब कई जिलों में पंचायत सीटें प्रभावित होंगी.

योगी आदित्यनाथ सरकार
योगी आदित्यनाथ सरकार

प्रदेश में पिछले पंचायत चुनाव वर्ष 2015 में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के आरक्षण चक्र को शून्य मानते हुए नए सिरे से आरक्षण लागू किया गया था. तत्कालीन सरकार ने इसके लिए नियमावली में बदलाव किया था. नियमावली की धारा चार और पांच में कहा गया है कि पुनर्गठित ग्राम पंचायतों के आरक्षण को शून्य मान लिया जाएगा. मौजूदा समय की बात करें तो इस बार प्रदेश के मुरादाबाद, संभल और गोंडा जिले की पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है. वहीं गौतमबुद्ध नगर का परिसीमन हुआ है. इस परिस्थिति में दोनों धाराओं के रहते चारों जिलों के आरक्षण चक्र को शून्य घोषित करना पड़ता. सरकार चाहती थी कि एक समान आरक्षण लागू किया जाए. लिहाजा मंगलवार को पंचायती राज नियमावली में 11वें संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. अब सभी 75 जिलों में एक समान आरक्षण लागू हो सकेगा, साथ ही प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो गया है.

पास होने वाले प्रस्ताव

  • कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मंगलवार को यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
  • यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 के अलावा जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है.
  • कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर.
  • गोरखपुर में एनेक्सी भवन के रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण व रिमॉडलिंग से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर.
  • न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर लगी मोहर.
  • नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन व क्रियान्वयन की प्रक्रिया व गाइडलाइंस को मंजूरी.
  • यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी.
  • यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 को मंजूरी.
  • अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी.
  • यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 को मंजूरी.
  • बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर.

Last Updated : Feb 10, 2021, 8:37 AM IST
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