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लॉकडाउन पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

हाईकोर्ट
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Published : Apr 20, 2021, 12:03 PM IST

Updated : Apr 20, 2021, 1:12 PM IST

11:54 April 20

पांच शहरों में लॉकडाउन पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

लखनऊ: पांच शहरों में लॉकडाउन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को एक सप्ताह के भीतर महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों और उपायों को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है.

बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी. 

सरकार की दलील

सरकार की दलील है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. जरूरत पड़ने पर और भी कदम उठाए जाएंगे. सरकार की तरफ से कल ही कहा गया था कि प्रदेश में अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो रोजगार पर भारी असर पड़ेगा. इसलिए यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि रोजगार प्रभावित न हो. प्रदेश के श्रमिक वर्ग का का जीवन यापन चलता रहे.

सरकार ने पहले से ही उठाया कदम

यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी. इस दौरान सॉलिसीटर जनरल ने राज्य सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा. उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार में दखल है. उन्होंने दलील दी कि सरकार पहले ही अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रही है.

11:54 April 20

पांच शहरों में लॉकडाउन पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

लखनऊ: पांच शहरों में लॉकडाउन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को एक सप्ताह के भीतर महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों और उपायों को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है.

बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी. 

सरकार की दलील

सरकार की दलील है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. जरूरत पड़ने पर और भी कदम उठाए जाएंगे. सरकार की तरफ से कल ही कहा गया था कि प्रदेश में अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो रोजगार पर भारी असर पड़ेगा. इसलिए यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि रोजगार प्रभावित न हो. प्रदेश के श्रमिक वर्ग का का जीवन यापन चलता रहे.

सरकार ने पहले से ही उठाया कदम

यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी. इस दौरान सॉलिसीटर जनरल ने राज्य सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा. उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार में दखल है. उन्होंने दलील दी कि सरकार पहले ही अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रही है.

Last Updated : Apr 20, 2021, 1:12 PM IST
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