लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सोमवार को राजधानी की एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए. जहां उन्होंने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रिकॉल किए जाने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया. अजय कुमार लल्लू के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, विशेष जज पवन कुमार राय ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त कर दिया, और उन्हें 20 हजार रुपये का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने इसके साथ ही उनसे इस आशय की अंडरटेकिंग भी दाखिल करने का आदेश दिया कि वह इस मामले की सुनवाई पर व्यक्तिगत रुप से हाजिर रहेंगे. इस मामले में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था. सोमवार को वह अदालत में उपस्थित हुए और अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने की अर्जी दाखिल की.
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि के इस मामले में श्रीकांत शर्मा ने परिवाद दाखिल किया था. 7 फरवरी, 2021 को विशेष अदालत ने परिवाद पर संज्ञान लेते हुए बतौर अभियुक्त अजय कुमार लल्लू को आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध के विचारण के लिए जरिए समन तलब किया था. इस मामले में श्रीकांत शर्मा की गवाही दर्ज हो चुकी है. सोमवार को श्रीकांत शर्मा की ओर से राजीव कृष्ण ने अपनी गवाही दर्ज कराई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि नियत की है.