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महिला डॉक्टर की लापरवाही के कारण अजन्मे बच्चे की मौत का आरोप, कोर्ट ने पुलिस से तलब की रिपोर्ट

गर्भवती के इलाज में लापरवाही के चलते अजन्मे बच्चे की मौत के आरोपों को लेकर सेंट जोसेफ अस्पताल और वहां कार्यरत महिला चिकित्सक डॉ. मंजरी जोशी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग करते हुए, एक अर्जी कोर्ट में दाखिल की गए है. अर्जी पर सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने 16 जनवरी तक गोमतीनगर थाने को रिपोर्ट देने को कहा है.

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Published : Dec 19, 2022, 11:17 PM IST

लखनऊ : गर्भवती के इलाज में लापरवाही (Negligence in the treatment of pregnant) के चलते अजन्मे बच्चे की मौत के आरोपों को लेकर सेंट जोसेफ अस्पताल (St. Joseph's Hospital) और वहां कार्यरत महिला चिकित्सक डॉ. मंजरी जोशी (Female Physician Dr. Manjari Joshi) के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग करते हुए, एक अर्जी कोर्ट में दाखिल की गए है. अर्जी पर सीजेएम रवि कुमार गुप्ता (CJM Ravi Kumar Gupta) ने 16 जनवरी तक गोमतीनगर थाने को रिपोर्ट देने को कहा है.


कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली यह अर्जी टांडा अंबेडकरनगर की रहने वाली चंदा देवी ने दाखिल किया है. अर्जी में कहा गया है कि वह जब गर्भवती हुई तो उसने दिसंबर 2021 में सेंट जोसेफ हॉस्पिटल की चिकित्सक डॉ. मंजरी जोशी से इलाज कराना प्रारम्भ किया. उनके द्वारा 28 दिसंबर 2021 से 29 मार्च 2022 तक 16 बार अल्ट्रासाउंड कराया गया व 25 से 30 जांचे कराकर आश्वासन दिया गया कि सब कुछ ठीक है.

आरोप है कि डॉक्टर मंजरी जोशी ने महिला को 26 मार्च 2022 को पुनः जांच के लिए बुलाया, लेकिन जब वह अस्पताल पहुंची तो पता चला कि डॉ. मंजरी छुट्टी पर हैं. इसके कारण उसे दूसरी डॉ. रश्मि कुलश्रेष्ठ (Dr. Rashmi Kulshrestha) को दिखाना पड़ा. रश्मि कुलश्रेष्ठ ने भी जांच कराई तथा उनके द्वारा बताया गया कि गर्भ में पल रहे बच्चे व वादिनी की स्थिति बहुत खराब है. इसके कारण बिगड़ा हुआ मामला बताकर इलाज करने से मना कर दिया. कहा गया है कि मरा हुआ बच्चा पैदा होने तथा अधिक संक्रमण के कारण उसकी बच्चेदानी निकाल दी गई. इसके कारण वह भविष्य में कभी भी मां नहीं बन पाएगी. यह भी कहा गया है कि पुलिस द्वारा अस्पताल प्रशासन व डॉ. मंजरी जोशी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई न करने कारण वह अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है.

यह भी पढ़ें : दुर्घटना में मर्चेन्ट नेवी ऑफिसर की मौत, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले अधेड़ की भी गई जान

लखनऊ : गर्भवती के इलाज में लापरवाही (Negligence in the treatment of pregnant) के चलते अजन्मे बच्चे की मौत के आरोपों को लेकर सेंट जोसेफ अस्पताल (St. Joseph's Hospital) और वहां कार्यरत महिला चिकित्सक डॉ. मंजरी जोशी (Female Physician Dr. Manjari Joshi) के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग करते हुए, एक अर्जी कोर्ट में दाखिल की गए है. अर्जी पर सीजेएम रवि कुमार गुप्ता (CJM Ravi Kumar Gupta) ने 16 जनवरी तक गोमतीनगर थाने को रिपोर्ट देने को कहा है.


कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली यह अर्जी टांडा अंबेडकरनगर की रहने वाली चंदा देवी ने दाखिल किया है. अर्जी में कहा गया है कि वह जब गर्भवती हुई तो उसने दिसंबर 2021 में सेंट जोसेफ हॉस्पिटल की चिकित्सक डॉ. मंजरी जोशी से इलाज कराना प्रारम्भ किया. उनके द्वारा 28 दिसंबर 2021 से 29 मार्च 2022 तक 16 बार अल्ट्रासाउंड कराया गया व 25 से 30 जांचे कराकर आश्वासन दिया गया कि सब कुछ ठीक है.

आरोप है कि डॉक्टर मंजरी जोशी ने महिला को 26 मार्च 2022 को पुनः जांच के लिए बुलाया, लेकिन जब वह अस्पताल पहुंची तो पता चला कि डॉ. मंजरी छुट्टी पर हैं. इसके कारण उसे दूसरी डॉ. रश्मि कुलश्रेष्ठ (Dr. Rashmi Kulshrestha) को दिखाना पड़ा. रश्मि कुलश्रेष्ठ ने भी जांच कराई तथा उनके द्वारा बताया गया कि गर्भ में पल रहे बच्चे व वादिनी की स्थिति बहुत खराब है. इसके कारण बिगड़ा हुआ मामला बताकर इलाज करने से मना कर दिया. कहा गया है कि मरा हुआ बच्चा पैदा होने तथा अधिक संक्रमण के कारण उसकी बच्चेदानी निकाल दी गई. इसके कारण वह भविष्य में कभी भी मां नहीं बन पाएगी. यह भी कहा गया है कि पुलिस द्वारा अस्पताल प्रशासन व डॉ. मंजरी जोशी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई न करने कारण वह अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है.

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