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आयकर के डिप्टी कमिश्नर को मिली बड़ी राहत- कारावास की सजा पर दो सदस्यीय खंडपीठ ने लगाई रोक - हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच

आयकर के डिप्टी कमिश्नर को बड़ी राहत मिली है. कारावास की सजा पर दो सदस्यीय खंडपीठ ने रोक लगाई है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
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Published : Dec 22, 2022, 10:09 PM IST

लखनऊ: आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर, रेंज 2, लखनऊ हरीश गिडवानी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत देते हुए, एकल पीठ द्वारा उन्हें सुनाई गई सात दिन कारावास की सजा लागू करने पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की गई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने डिप्टी कमिश्नर की ओर से दाखिल अपील पर पारित किया. मामले की सुनवाई के दौरान अवमानना याचिका दाखिल करने वाले याची की ओर से कहा गया कि एकल पीठ के निर्णय में कुछ त्रुटि हो गई है. जिसके सम्बंध में एकल पीठ के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया है. लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अपील की सुनवाई न की जाए.

वहीं, गिडवानी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी का कहना था कि यदि अपील पर सुनवाई बढ़ाई जाती है. इस बीच एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. न्यायालय ने इन परिस्थितियों को देखते हुए एकल पीठ के 16 दिसम्बर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

उल्लेखनीय है कि एकल पीठ ने 16 दिसम्बर को आयकर के डिप्टी कमिश्नर, रेंज 2, लखनऊ हरीश गिडवानी को अवमानना के मामले में सात दिन के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 22 दिसम्बर को लखनऊ बेंच के वरिष्ठ निबंधक के समक्ष सरेंडर करने का आदेश भी दिया था।

यह भी पढ़ें- 67 साल पुराने आदेश के प्रति की फॉरेंसिक जांच होगी, हाईकोर्ट ने स्याही, कागज और टाइप राइटर ब्यौरा मांगा

लखनऊ: आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर, रेंज 2, लखनऊ हरीश गिडवानी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत देते हुए, एकल पीठ द्वारा उन्हें सुनाई गई सात दिन कारावास की सजा लागू करने पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की गई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने डिप्टी कमिश्नर की ओर से दाखिल अपील पर पारित किया. मामले की सुनवाई के दौरान अवमानना याचिका दाखिल करने वाले याची की ओर से कहा गया कि एकल पीठ के निर्णय में कुछ त्रुटि हो गई है. जिसके सम्बंध में एकल पीठ के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया है. लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अपील की सुनवाई न की जाए.

वहीं, गिडवानी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी का कहना था कि यदि अपील पर सुनवाई बढ़ाई जाती है. इस बीच एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. न्यायालय ने इन परिस्थितियों को देखते हुए एकल पीठ के 16 दिसम्बर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

उल्लेखनीय है कि एकल पीठ ने 16 दिसम्बर को आयकर के डिप्टी कमिश्नर, रेंज 2, लखनऊ हरीश गिडवानी को अवमानना के मामले में सात दिन के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 22 दिसम्बर को लखनऊ बेंच के वरिष्ठ निबंधक के समक्ष सरेंडर करने का आदेश भी दिया था।

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