लखनऊ : परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य कर दी है. परिवहन विभाग के इस नियम के बाद सभी वाहन स्वामियों को नई नंबर प्लेट लगवानी होगी. बता दें, कि जिन वाहनों का आखिरी नंबर 0 और 1 है. उनमें नई प्लेट लगवाने की वैधता सोमवार को समाप्त हो गई है. जबकि मंगलवार से उन वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की अवधि शुरू हो रही है, जिनके आखिरी नंबर 2 और 3 हैं.
नए वाहनों में शोरूम से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाई जा रही है. लेकिन परिवहन विभाग ने सभी पुराने वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अब दो और चार पहिया वाहनों में भी यह नंबर प्लेट लगानी होगी. जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0 और 1 अंक है उनकी अवधि सोमवार को समाप्त हो गई है.
अब मंगलवार से 2 और 3 आखिरी अंक वाले वाहनों में नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी. परिवहन विभाग ने 15 फरवरी तक यह अवधि निर्धारित की है. बता दें, कि 9 अंक तक के सभी वाहनों में 15 नवंबर 2022 तक HSRP लगना है. कल से वाहन स्वामी अपने वाहनों के लिए HSRP बुक करा सकते हैं.
इस तरह बुक करा सकते हैं HSRP
एचएसआरपी बुक कराने के लिए www.siam.in पर लॉगिन करके बुक माई एचएसआरपी पर क्लिक करना होगा. उसके बाद फीस जमा करके यहां पर अपने नजदीकी शोरूम पर वाहन की नंबर प्लेट बुक करा सकेंगे. इस प्रक्रिया के बाद टाइम स्लॉट मिलेगा और उसी दिन शोरूम पर जाकर वाहन में एचएसआरपी लगवा सकते हैं.
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