ETV Bharat / state

लखनऊ: अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं, परिवहन विभाग ने किए ये बदलाव - परिवहन विभाग ने खत्म किया वीआईपी कल्चर

परिवहन विभाग ने अब वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म कर दिया है. जुगाड़ के सहारे अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. अगर कोई भी वीआईपी आरटीओ कार्यालय में बिना टाइम स्लॉट लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंच जाता है तो उसका लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा.

Etv bharat
परिवहन विभाग ने खत्म किया वीआईपी कल्चर.
author img

By

Published : Feb 11, 2020, 7:39 PM IST

Updated : Feb 11, 2020, 8:30 PM IST

लखनऊ: परिवहन विभाग ने अब वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म कर दिया है. अब अगर कोई भी वीआईपी आरटीओ कार्यालय में बिना टाइम स्लॉट लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंच जाता है तो उसका लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा. परिवहन विभाग ने टाइम स्लॉट लेने वालों को एक सहूलियत भी दी है. अगर वे अपने लिए गए टाइम स्लॉट पर आरटीओ कार्यालय नहीं पहुंचते हैं तो 3 दिन के अंदर उसी फीस पर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं.

परिवहन विभाग ने खत्म किया वीआईपी कल्चर.

जुगाड़ के सहारे अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. एआरटीओ अब कभी भी आवंटित स्लॉट टाइम बदलकर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा. अब ऑनलाइन आवेदन पर बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए जिस दिन बुलाया गया है, उसी दिन यह प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा. टाइम स्लॉट से पहले डीएल के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी.

7 फरवरी से नियम लागू
एनआईसी ने सारथी सॉफ्टवेयर में यह प्रावधान कर दिया है कि अब टाइम स्लॉट के दिन ही लाइसेंस के लिए आना होगा. एआरटीओ अब इसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे. हालांकि टाइम स्लॉट से 2 या 3 दिन बाद भी अगर लाइसेंस बनवाने आएंगे तो लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा. 7 फरवरी से परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था लागू कर दी है.

रोजाना 60 से 70 वीआईपी लौट रहे वापस
आरटीओ कार्यालय में रोजाना तकरीबन 400 लाइसेंस जारी होते हैं. नई प्रक्रिया लागू होने के बाद रोजाना 60 से 70 वीआईपी को वापस लौटना पड़ रहा है. अभी तक इमरजेंसी जरूरत पड़ती थी तो टाइम स्लॉट के दिन से पहले भी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, लेकिन अब इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. अब जिस दिन का टाइम स्लॉट होगा, उसी दिन लाइसेंस बनवाने आना होगा.

लखनऊ: परिवहन विभाग ने अब वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म कर दिया है. अब अगर कोई भी वीआईपी आरटीओ कार्यालय में बिना टाइम स्लॉट लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंच जाता है तो उसका लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा. परिवहन विभाग ने टाइम स्लॉट लेने वालों को एक सहूलियत भी दी है. अगर वे अपने लिए गए टाइम स्लॉट पर आरटीओ कार्यालय नहीं पहुंचते हैं तो 3 दिन के अंदर उसी फीस पर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं.

परिवहन विभाग ने खत्म किया वीआईपी कल्चर.

जुगाड़ के सहारे अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. एआरटीओ अब कभी भी आवंटित स्लॉट टाइम बदलकर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा. अब ऑनलाइन आवेदन पर बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए जिस दिन बुलाया गया है, उसी दिन यह प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा. टाइम स्लॉट से पहले डीएल के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी.

7 फरवरी से नियम लागू
एनआईसी ने सारथी सॉफ्टवेयर में यह प्रावधान कर दिया है कि अब टाइम स्लॉट के दिन ही लाइसेंस के लिए आना होगा. एआरटीओ अब इसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे. हालांकि टाइम स्लॉट से 2 या 3 दिन बाद भी अगर लाइसेंस बनवाने आएंगे तो लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा. 7 फरवरी से परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था लागू कर दी है.

रोजाना 60 से 70 वीआईपी लौट रहे वापस
आरटीओ कार्यालय में रोजाना तकरीबन 400 लाइसेंस जारी होते हैं. नई प्रक्रिया लागू होने के बाद रोजाना 60 से 70 वीआईपी को वापस लौटना पड़ रहा है. अभी तक इमरजेंसी जरूरत पड़ती थी तो टाइम स्लॉट के दिन से पहले भी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, लेकिन अब इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. अब जिस दिन का टाइम स्लॉट होगा, उसी दिन लाइसेंस बनवाने आना होगा.

Intro:आरटीओ से खत्म हुआ वीआईपी कल्चर, अब बिना टाइम स्लॉट लिए पहुंचे वीआईपी तो नहीं बन पाएगा डीएल

लखनऊ। परिवहन विभाग ने अब वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब अगर कोई भी वीआईपी आरटीओ कार्यालय में बिना टाइम स्लॉट लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंच जाता है तो किसी कीमत पर लाइसेंस नहीं बन पाएगा और उन्हें भी अब बैरंग ही वापस लौटना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने टाइम स्लॉट लेने वालों को एक सहूलियत भी दी है कि अगर वह अपने लिए गए टाइम स्लॉट पर आरटीओ कार्यालय नहीं पहुंचते हैं तो 3 दिन के अंदर उसी फीस पर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं।



Body:अब जुगाड़ के सहारे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। भले ही आप कितने ही रसूखदार क्यों ना हों? परिवहन विभाग ने सभी एआरटीओ से ये अधिकार छीन लिया है कि वे किसी को कभी भी आवंटित स्लॉट टाइम बदलकर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर दें। अब ऑनलाइन आवेदन पर बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए जिस दिन बुलाया गया है उसी दिन यह प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। टाइम स्लॉट से पहले डीएल के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी ही नहीं होगी। एनआईसी ने सारथी सॉफ्टवेयर में यह प्रावधान कर दिया है कि अब टाइम स्लॉट के दिन ही लाइसेंस के लिए आना होगा। एआरटीओ अब इसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। हालांकि टाइम स्लॉट से 2 या 3 दिन बाद भी अगर लाइसेंस बनवाने आएंगे तो लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। 7 फरवरी से परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। बता दें कि आरटीओ कार्यालय में रोजाना तकरीबन 400 लाइसेंस जारी होते हैं और अब नई प्रक्रिया लागू होने के बाद 60 से 70 वीआईपी को वापस लौटना पड़ रहा है। Conclusion:बाइट: संजीव गुप्ता: एआरटीओ प्रवर्तन (प्रशासन ,अतिरिक्त प्रभार)

अभी तक इमरजेंसी जरूरत पड़ती थी तो टाइम स्लॉट के दिन से पहले भी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, लेकिन अब इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अब जिस दिन का टाइम स्लॉट होगा उसी दिन लाइसेंस बनवाने आना होगा। हालांकि इतनी छूट दी गई है कि टाइम स्लॉट वाले दिन से 2 या 3 दिन बाद भी अपना लाइसेंस बनवाने आ सकते हैं। अगर इस बीच भी नहीं आते हैं तो फिर से नया टाइम स्लॉट लेना होगा।


अखिल पांडेय,लखनऊ, 9336864096
Last Updated : Feb 11, 2020, 8:30 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.