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योगी कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंजूरी, 30 जून तक किए जा सकेंगे तबादले, यह भी हुए फैसले

योगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को जून में होने वाले ट्रांसफर से पहले स्थानांतरण पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है.

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Published : Jun 6, 2023, 8:40 AM IST

Updated : Jun 6, 2023, 7:22 PM IST

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत प्रदेश भर के विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के ट्रांसफर 30 जून तक किए जा सकेंगे. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से एक दो दिन में ट्रांसफर पॉलिसी का विस्तृत शासनादेश जारी किया जाएगा.


इसके अलावा मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं. जिनमें उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केएम (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसी तरह उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना को लेकर पेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसी तरह उत्तर प्रवेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 'विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में फैसला हुआ है.


उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत महावीर यूनिवर्सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव हुआ है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी पद्धति पर बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेंस आपरेट एंड ट्रांसफर माडल पर विकसित किये जाने के अन्तर्गत कुल 05 बस स्टेशनों के लिए चयनित विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ इनटेन्ट दिये जाने तथा अवशेष 18 बस स्टेशनों के लिए पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन के सम्बन्ध में फैसला किया गया है. इसी प्रकार चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड (महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोड़ने के लिए शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य के लिए प्रस्तावित परियोजना, वित्तीय स्वीकृति पर अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.


ये हुए फैसले


- उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 औद्योगिक विकास विभाग-6 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2019 (वसंत) में संशोधन प्रस्ताव पास.
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास.
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में संशोधित गाइड-लाइन्स.
- उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों, उपकोषागारों में उपलब्ध बड़े मूल्यवर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्पों के विक्रय एवं निस्तारण के लिए कार्ययोजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास.
- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास.
- यूपी में सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण का प्रस्ताव पास.
- प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की उचित पर दुकानों में इलेक्ट्रानिक वेइंग मशीन सहित ई-पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थाओं के चयन के लिए तैयार आरएफपी को अन्तिम रूप दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 की धारा 2,5 एवं 6 में संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2023 लाये जाने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 वापस लिए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास.
- उ.प्र. इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978 के सरलीकरण प्रस्ताव पास.
- मुख्तारनामा विलेख पर स्टाम्प शुल्क की देयता के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 48 के प्रावधान में संशोधन के सम्बन्ध में. गोरखपुर नगर स्थित “गोड़धोइया नाला व रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में उच्च विशिष्टियों, पीसीयू शिथिलीकरण आदि के अनुमोदन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव पास.
- प्रवेश में लोक निर्मित किये जाने वाले मार्गों के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विसेज जैसे विद्युत केबल, सीवर, ड्रेन आदि की स्थापना के लिए डक्ट निर्माण का इन्टरसेप्शन, डायवर्जन एवं ट्रीटमेन्ट" की योजना के क्रियान्वयन के लिए वांछित भूमि के अधिग्रहण एवं इस पर आने वाले व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया.
- राज्य में होटल और अन्य पूरक आवास सेवायें प्रदान करने वाले व अन्य समान व्यवसायों के संचालन को विनियमित करने के लिए तथा राज्य के नागरिकों के सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता और शालीनता की रक्षा के लिए सराय अधिनियम, 1867 की धारा 13 के अन्तर्गत राज्य सरकार की विनियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश होटल एवं अन्य पूरक आवास (नियंत्रण) विनियम, 2023 प्रवर्तित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- सरकारी विभागों की 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों के मूल्यांकन एवं नीलामी प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव पास.
- होटल और गेस्ट में रुकने वाले व्यक्तियों का आइडेंटिफिकेशन लेने का प्रस्ताव पास.
- क़ानून उल्लंघन करने वाले होटल, गेस्ट हाउस पर लगेगा जुर्माना, लाइसेंस भी होगा निरस्त.


यह भी पढ़ें : कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा का सिलेबस बदला, यूपी और कंप्यूटर से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत प्रदेश भर के विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के ट्रांसफर 30 जून तक किए जा सकेंगे. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से एक दो दिन में ट्रांसफर पॉलिसी का विस्तृत शासनादेश जारी किया जाएगा.


इसके अलावा मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं. जिनमें उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केएम (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसी तरह उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना को लेकर पेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसी तरह उत्तर प्रवेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 'विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में फैसला हुआ है.


उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत महावीर यूनिवर्सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव हुआ है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी पद्धति पर बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेंस आपरेट एंड ट्रांसफर माडल पर विकसित किये जाने के अन्तर्गत कुल 05 बस स्टेशनों के लिए चयनित विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ इनटेन्ट दिये जाने तथा अवशेष 18 बस स्टेशनों के लिए पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन के सम्बन्ध में फैसला किया गया है. इसी प्रकार चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड (महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोड़ने के लिए शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य के लिए प्रस्तावित परियोजना, वित्तीय स्वीकृति पर अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.


ये हुए फैसले


- उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 औद्योगिक विकास विभाग-6 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2019 (वसंत) में संशोधन प्रस्ताव पास.
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास.
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में संशोधित गाइड-लाइन्स.
- उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों, उपकोषागारों में उपलब्ध बड़े मूल्यवर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्पों के विक्रय एवं निस्तारण के लिए कार्ययोजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास.
- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास.
- यूपी में सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण का प्रस्ताव पास.
- प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की उचित पर दुकानों में इलेक्ट्रानिक वेइंग मशीन सहित ई-पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थाओं के चयन के लिए तैयार आरएफपी को अन्तिम रूप दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 की धारा 2,5 एवं 6 में संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2023 लाये जाने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 वापस लिए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास.
- उ.प्र. इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978 के सरलीकरण प्रस्ताव पास.
- मुख्तारनामा विलेख पर स्टाम्प शुल्क की देयता के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 48 के प्रावधान में संशोधन के सम्बन्ध में. गोरखपुर नगर स्थित “गोड़धोइया नाला व रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में उच्च विशिष्टियों, पीसीयू शिथिलीकरण आदि के अनुमोदन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव पास.
- प्रवेश में लोक निर्मित किये जाने वाले मार्गों के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विसेज जैसे विद्युत केबल, सीवर, ड्रेन आदि की स्थापना के लिए डक्ट निर्माण का इन्टरसेप्शन, डायवर्जन एवं ट्रीटमेन्ट" की योजना के क्रियान्वयन के लिए वांछित भूमि के अधिग्रहण एवं इस पर आने वाले व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया.
- राज्य में होटल और अन्य पूरक आवास सेवायें प्रदान करने वाले व अन्य समान व्यवसायों के संचालन को विनियमित करने के लिए तथा राज्य के नागरिकों के सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता और शालीनता की रक्षा के लिए सराय अधिनियम, 1867 की धारा 13 के अन्तर्गत राज्य सरकार की विनियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश होटल एवं अन्य पूरक आवास (नियंत्रण) विनियम, 2023 प्रवर्तित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- सरकारी विभागों की 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों के मूल्यांकन एवं नीलामी प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव पास.
- होटल और गेस्ट में रुकने वाले व्यक्तियों का आइडेंटिफिकेशन लेने का प्रस्ताव पास.
- क़ानून उल्लंघन करने वाले होटल, गेस्ट हाउस पर लगेगा जुर्माना, लाइसेंस भी होगा निरस्त.


यह भी पढ़ें : कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा का सिलेबस बदला, यूपी और कंप्यूटर से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे

Last Updated : Jun 6, 2023, 7:22 PM IST
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