ETV Bharat / state

आरएसएस कार्यालय को उड़ाने की धमकी देने वाले अभियुक्त की जमानत खारिज

लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने 2022 में एसएस कार्यालय को उड़ाने की धमकी(Threat to bombing up RSS office) देने वाले अभियुक्त राज मोहम्मद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

etv bharat
लखनऊ हाईकोर्ट बेंच
author img

By

Published : Sep 8, 2022, 8:46 PM IST

लखनऊ: विशेष जज डॉ. अवनीश कुमार ने आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी(Threat to blow up RSS office) देने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त राज मोहम्मद की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस प्रकरण को साइबर आतंकवाद(Cyber ​​terrorism) से जुड़ा गम्भीर अपराध करार दिया है. अभियुक्त राज मोहम्मद तमिलनाडु के पुद्दुकोटई जिले का रहने वाला है.


उल्लेखनीय है कि पांच जून, 2022 को इस मामले की एफआईआर डॉ. नीलकंठ मणि तिवारी ने थाना मड़ियांव में दर्ज कराई थी. सरकारी वकील पंकज श्रीवास्तव व विकास सिंह के मुताबिक अभियुक्त ने वादी के व्हाट्सएप पर कर्नाटक में चार जबकि लखनऊ में बीजेपी दफ्तर समेत दो स्थानों पर बम विस्फोट करने की धमकी दी थी.सात जून 2022 को अभियुक्त को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया था.


दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा
वहीं, एडीजे रेखा शर्मा ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त पति उमेश शर्मा को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 10 फरवरी, 2022 को इस मामले की एफआईआर मृतका के पिता हरिनाम शर्मा ने थाना सरोजनी नगर में दर्ज कराई थी. करीब छह साल पहले उनकी पुत्री नीलम शर्मा की शादी उमेश शर्मा से हुई थी. सरकारी वकील श्यामेंद्र कुमार शुक्ला के मुताबिक मृतका से दहेज में सोने की चेन व मकान बनवाने के लिए 40 हजार की मांग की जा रही थी. मांग पूरी नहीं होने पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया गया. इलाज के दौरान नीलम की मौत हो गई. इस घटना में महिला का ढाई वर्षीय का पुत्र भी झुलस गया था.

यह भी पढे़ं:आजमगढ़ में लूट और हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा


कैंची मारने वाले को पांच साल की सजा
वहीं, एडीजे अनुरोध मिश्र ने पोस्टर फाड़ने के विवाद में कैंची मारकर एक युवक को गम्भीर रूप से घायल करने के मामले में अभियुक्त संदीप शर्मा को पांच साल की सजा सुनाई है.कोर्ट ने इस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. छह जून, 2012 को इस मामले की एफआईआर थाना नाका में दर्ज हुई थी. सरकारी वकील एमपी तिवारी के मुताबिक मुल्जिम पर गुलमर्ग अपार्टमेंट के नीचे रात में श्याम सिंह चौहान को कैंची मारने का आरोप है.

यह भी पढे़ं:नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को मिली फांसी की सजा

लखनऊ: विशेष जज डॉ. अवनीश कुमार ने आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी(Threat to blow up RSS office) देने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त राज मोहम्मद की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस प्रकरण को साइबर आतंकवाद(Cyber ​​terrorism) से जुड़ा गम्भीर अपराध करार दिया है. अभियुक्त राज मोहम्मद तमिलनाडु के पुद्दुकोटई जिले का रहने वाला है.


उल्लेखनीय है कि पांच जून, 2022 को इस मामले की एफआईआर डॉ. नीलकंठ मणि तिवारी ने थाना मड़ियांव में दर्ज कराई थी. सरकारी वकील पंकज श्रीवास्तव व विकास सिंह के मुताबिक अभियुक्त ने वादी के व्हाट्सएप पर कर्नाटक में चार जबकि लखनऊ में बीजेपी दफ्तर समेत दो स्थानों पर बम विस्फोट करने की धमकी दी थी.सात जून 2022 को अभियुक्त को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया था.


दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा
वहीं, एडीजे रेखा शर्मा ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त पति उमेश शर्मा को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 10 फरवरी, 2022 को इस मामले की एफआईआर मृतका के पिता हरिनाम शर्मा ने थाना सरोजनी नगर में दर्ज कराई थी. करीब छह साल पहले उनकी पुत्री नीलम शर्मा की शादी उमेश शर्मा से हुई थी. सरकारी वकील श्यामेंद्र कुमार शुक्ला के मुताबिक मृतका से दहेज में सोने की चेन व मकान बनवाने के लिए 40 हजार की मांग की जा रही थी. मांग पूरी नहीं होने पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया गया. इलाज के दौरान नीलम की मौत हो गई. इस घटना में महिला का ढाई वर्षीय का पुत्र भी झुलस गया था.

यह भी पढे़ं:आजमगढ़ में लूट और हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा


कैंची मारने वाले को पांच साल की सजा
वहीं, एडीजे अनुरोध मिश्र ने पोस्टर फाड़ने के विवाद में कैंची मारकर एक युवक को गम्भीर रूप से घायल करने के मामले में अभियुक्त संदीप शर्मा को पांच साल की सजा सुनाई है.कोर्ट ने इस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. छह जून, 2012 को इस मामले की एफआईआर थाना नाका में दर्ज हुई थी. सरकारी वकील एमपी तिवारी के मुताबिक मुल्जिम पर गुलमर्ग अपार्टमेंट के नीचे रात में श्याम सिंह चौहान को कैंची मारने का आरोप है.

यह भी पढे़ं:नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को मिली फांसी की सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.