लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के हित को देखते हुए गन्ने की घटतौली को पूरी तरह से समाप्त करने और गन्ना खरीद केंद्रों पर तौल करने वाले कर्मचारियों के तबादले करने के आदेश दिए गए हैं. गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने सभी मिल गेट एवं गन्ना खरीद केंद्रों पर घटतौली को समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं.
तौल कमर्चारियों का डेटाबेस वेबसाइट रहेगा
गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना खरीद केंद्र संचालित होने से 15 दिन पहले तौल कर्मचारियों के लाइसेंस संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से बनवा कर चीनी मिलों को उपलब्ध करा दिए जाएं. खरीद केंद्र पर गन्ना की तौल करते समय तौल कर्मचारियों द्वारा लाइसेंस के साथ-साथ पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा. जिन तौल कर्मचारियों के लाइसेंस जारी किए गए हैं उनका डेटाबेस फोटो सहित विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने बताया कि तौल कर्मचारियों के पाछे के स्थानांतरण को पारदर्शी बनाए जाने के लिए ईआरपी के माध्यम से स्थानांतरण करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही उसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर सूची को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यह बात पता चल सके कि पूर्व में कर्मचारियों की तैनाती संबंधित स्थान पर तो नहीं रही, अगर ऐसा रहा है तो कार्यवाही की जाएगी.
इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में हो स्टाम्पिंग और कोरोना से बचाव भी
गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने गन्ना की तौल को पारदर्शी बनाने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के उपयोग और उनमें स्टांपिंग की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश भी दिए गए हैं. जिससे मशीनों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जा सके और गन्ने की खरीद में घटतौली बिल्कुल भी ना होने पाए. इसके साथ ही गन्ना की खरीद के समय कोरोनावायरस से बचाव को लेकर जारी किए गए कोविड-19 प्रोटोकॉल का शत-शत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए साथ ही गन्ना खरीद केंद्रों में हैंड सैनिटाइजर और अनिवार्य रूप से मास्क पहनना सुनिश्चित कराया जाए.