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आगरा के खनन निरीक्षक निलंबित, ये है वजह

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Published : May 30, 2022, 6:52 PM IST

आगरा के खनन निरीक्षक को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक ने निलंबित कर दिया है.

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अवैध खनन को लेकर सख्ती, आगरा के खनन निरीक्षक निलंबित

लखनऊ: आगरा में राजस्थान और ग्वालियर के खनन परिवहन के वाहनों में रवन्ना व खनन संबंधित जरूरी कागजात न होने के प्रकरण में खनन निरीक्षक आगरा को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने निलंबित कर दिया.


आगरा में 27 और 28 मई की रात में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक रोशन जैकब एवं निदेशालय की प्रवर्तन टीम ने औचक निरीक्षण किया था. देखा गया कि जनपद आगरा में सीमान्त राज्य राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से आने वाले अधिकांश खनिज वाहनों में उस राज्य के परिवहन प्रपत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य का ट्रान्जिट पास नहीं है. औचक निरीक्षण में वाहन चालकों की ओर से यह भी शिकायत की गई थी कि खनिजों का परिवहन कर रहे वाहनों से माहवार वसूली के आधार पर धन उगाही खान इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है.

खान निरीक्षक पूनाराम अहाके ने समय-समय पर औचक निरीक्षण कर अवैध खनन / अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं किया. आगरा में राजस्थान एवं एमपी से आने वाले अधिकांश खनिज वाहनों में उस राज्य के परिवहन प्रपत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य का ट्रान्जिट पास न पाए जाने तथा वाहन चालकों से माहवार वसूली की प्राप्त शिकायतों के चलते पूनाराम अहाके को सस्पेंड कर दिया गया.

नियमावली 1999 के नियम-4 (1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये नियमावली के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है. संयुक्त निदेशक अमित कौशिक को जांच अधिकारी नामित किया गया है. निलंबन अवधि में श्री पूनाराम अहाके, खान निरीक्षक मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध रहेंगे.
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लखनऊ: आगरा में राजस्थान और ग्वालियर के खनन परिवहन के वाहनों में रवन्ना व खनन संबंधित जरूरी कागजात न होने के प्रकरण में खनन निरीक्षक आगरा को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने निलंबित कर दिया.


आगरा में 27 और 28 मई की रात में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक रोशन जैकब एवं निदेशालय की प्रवर्तन टीम ने औचक निरीक्षण किया था. देखा गया कि जनपद आगरा में सीमान्त राज्य राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से आने वाले अधिकांश खनिज वाहनों में उस राज्य के परिवहन प्रपत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य का ट्रान्जिट पास नहीं है. औचक निरीक्षण में वाहन चालकों की ओर से यह भी शिकायत की गई थी कि खनिजों का परिवहन कर रहे वाहनों से माहवार वसूली के आधार पर धन उगाही खान इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है.

खान निरीक्षक पूनाराम अहाके ने समय-समय पर औचक निरीक्षण कर अवैध खनन / अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं किया. आगरा में राजस्थान एवं एमपी से आने वाले अधिकांश खनिज वाहनों में उस राज्य के परिवहन प्रपत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य का ट्रान्जिट पास न पाए जाने तथा वाहन चालकों से माहवार वसूली की प्राप्त शिकायतों के चलते पूनाराम अहाके को सस्पेंड कर दिया गया.

नियमावली 1999 के नियम-4 (1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये नियमावली के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है. संयुक्त निदेशक अमित कौशिक को जांच अधिकारी नामित किया गया है. निलंबन अवधि में श्री पूनाराम अहाके, खान निरीक्षक मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध रहेंगे.
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