ETV Bharat / state

नाबालिग से दुराचार के मामले में एक दोषी को उम्रकैद, दूसरे को 14 वर्ष की सजा

नाबालिग से दुराचार के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को उम्र कैद और दूसरे को 14 वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट ने विवेचना में लापरवाही पर विवेचक के विरुद्ध भी कार्यवाही का आदेश दिया है.

author img

By

Published : Aug 17, 2023, 10:46 PM IST

Etv Bharat
नाबालिग युवती से दुराचार आरोपी को उम्र कैद

लखनऊ: शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से दुराचार करने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त राजवीर सिंह को पॉक्सो की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर पर 68 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष जज श्याम मोहन जायसवाल ने इस मामले में दोषी करार दिए गए दूसरे अभियुक्त राजकुमार को 14 वर्ष की सजा और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है.

कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले की विवेचना में बरती गई गंभीर लापरवाहियों का जिक्र करते हुए पुलिस महानिदेशक को अपने आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि इस संदर्भ में संबधित विवेचकगण के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करते हुए, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए और उससे अदालत को भी अवगत कराया जाए.

इसे भी पढ़े-Sambhal News: नई मोटरसाइकिलों से भरा कंटेनर चुराया, पुलिस की चेकिंग में पकड़े गए 6 शातिर

सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह के मुताबिक 22 अगस्त, 2016 को एफआईआर पीड़िता ने थाना जानकीपुरम में दर्ज कराई थी. उस समय वह कक्षा पांच की छात्रा थी. आरोपी राजवीर पर पीड़िता को मारने-पीटने और जानमाल की धमकी देने का भी आरोप लगाया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि घटना में अभियुक्तों को रंजिशन फंसाया गया है. वह इस मामले में बेगुनाह हैं. यह भी कहा गया कि पीड़िता का बयान किसी ठोस साक्ष्य से मेल नहीं खाता. अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन पीड़िता के बयान के सिवाय अन्य कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका है. हालांकि, न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया. न्यायालय ने कहा कि पीड़िता के पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष साथ ही ट्रायल के दौरान दिए बयानों में कोई खास विरोधाभास नहीं पाया गया.

यह भी पढ़े-बीजेपी के लोग चाहते हैं पूरा कंट्रोल, जिससे कर सकें खुलेआम बेईमानी: अखिलेश यादव

लखनऊ: शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से दुराचार करने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त राजवीर सिंह को पॉक्सो की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर पर 68 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष जज श्याम मोहन जायसवाल ने इस मामले में दोषी करार दिए गए दूसरे अभियुक्त राजकुमार को 14 वर्ष की सजा और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है.

कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले की विवेचना में बरती गई गंभीर लापरवाहियों का जिक्र करते हुए पुलिस महानिदेशक को अपने आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि इस संदर्भ में संबधित विवेचकगण के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करते हुए, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए और उससे अदालत को भी अवगत कराया जाए.

इसे भी पढ़े-Sambhal News: नई मोटरसाइकिलों से भरा कंटेनर चुराया, पुलिस की चेकिंग में पकड़े गए 6 शातिर

सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह के मुताबिक 22 अगस्त, 2016 को एफआईआर पीड़िता ने थाना जानकीपुरम में दर्ज कराई थी. उस समय वह कक्षा पांच की छात्रा थी. आरोपी राजवीर पर पीड़िता को मारने-पीटने और जानमाल की धमकी देने का भी आरोप लगाया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि घटना में अभियुक्तों को रंजिशन फंसाया गया है. वह इस मामले में बेगुनाह हैं. यह भी कहा गया कि पीड़िता का बयान किसी ठोस साक्ष्य से मेल नहीं खाता. अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन पीड़िता के बयान के सिवाय अन्य कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका है. हालांकि, न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया. न्यायालय ने कहा कि पीड़िता के पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष साथ ही ट्रायल के दौरान दिए बयानों में कोई खास विरोधाभास नहीं पाया गया.

यह भी पढ़े-बीजेपी के लोग चाहते हैं पूरा कंट्रोल, जिससे कर सकें खुलेआम बेईमानी: अखिलेश यादव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.