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Lucknow Court Order : देह व्यापार कराने की आरोपी को पांच साल और दुष्कर्म के अभियुक्त को सात की सजा

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Published : Mar 2, 2023, 9:52 PM IST

शादी के बहाने अपहरण कर (Lucknow Court Order) दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त दीपक भारती को पॉक्सो के विशेष जज ने पांच साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा देह व्यापार कराने में दोषी करार नीलम उर्फ शबनम उर्फ पूजा को भी पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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लखनऊ : पॉक्सो के विशेष जज विजेन्द्र त्रिपाठी ने शादी के बहाने अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त दीपक भारती को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने इसी पीड़िता से देह व्यापार कराने में दोषी करार दी गई. अभियुक्ता नीलम उर्फ शबनम उर्फ पूजा को भी पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दीपक भारती पर सात हजार रुपये जबकि नीलम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय व सुखेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक इस मामले की एफआईआर पीड़िता ने थाना विकासनगर में दर्ज कराई थी. अभियोजन के अनुसार दीपक ने बहला-फुसलाकर पीड़िता को अपने साथ दो माह तक रखा. इस दौरान उससे शारीरिक संबध बनाए, फिर घर से निकाल दिया. आरोप है कि इसके बाद गोरखपुर स्टेशन पर पीड़िता को नीलम उर्फ शबनम उर्फ पूजा मिली जो उसे लखनऊ लेकर आई व उसे अपने साथ रखा. फिर लोगों से पैसे लेकर जबरिया उससे देह व्यापार कराने लगी. आरोप है कि मना करने पर वह पीड़िता को मारती-पीटती थी. बाद में 29 मई 2016 को मौका मिलते ही पीड़िता वहां से भाग गई.

पति व ससुर को 10 वर्ष की सजा : अपर सत्र न्यायाधीश शालिनी सागर ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त पति सुजीत कुमार व ससुर अशोक कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील के मुताबिक इस मामले की एफआईआर कमलेश कुमार के पिता चन्द्रभूषण ने थाना निगोहां में दर्ज कराई थी. आरोप है कि अप्रैल 2015 में कमलेश की शादी सुजीत से हुई थी. शादी के बाद दहेज की खातिर कमलेश को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा. ससुराल वाले उससे तीन लाख रुपये व दो तोला सोना मांगते थे. चार जनवरी 2017 को कमलेश की मारपीट कर हत्या कर के ससुराल वाले फरार हो गए.

यह भी पढ़ें : जहरीली शराब से मौत मामले में सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा-हमारे चुनाव सिस्टम की गंभीर खामी

लखनऊ : पॉक्सो के विशेष जज विजेन्द्र त्रिपाठी ने शादी के बहाने अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त दीपक भारती को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने इसी पीड़िता से देह व्यापार कराने में दोषी करार दी गई. अभियुक्ता नीलम उर्फ शबनम उर्फ पूजा को भी पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दीपक भारती पर सात हजार रुपये जबकि नीलम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय व सुखेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक इस मामले की एफआईआर पीड़िता ने थाना विकासनगर में दर्ज कराई थी. अभियोजन के अनुसार दीपक ने बहला-फुसलाकर पीड़िता को अपने साथ दो माह तक रखा. इस दौरान उससे शारीरिक संबध बनाए, फिर घर से निकाल दिया. आरोप है कि इसके बाद गोरखपुर स्टेशन पर पीड़िता को नीलम उर्फ शबनम उर्फ पूजा मिली जो उसे लखनऊ लेकर आई व उसे अपने साथ रखा. फिर लोगों से पैसे लेकर जबरिया उससे देह व्यापार कराने लगी. आरोप है कि मना करने पर वह पीड़िता को मारती-पीटती थी. बाद में 29 मई 2016 को मौका मिलते ही पीड़िता वहां से भाग गई.

पति व ससुर को 10 वर्ष की सजा : अपर सत्र न्यायाधीश शालिनी सागर ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त पति सुजीत कुमार व ससुर अशोक कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील के मुताबिक इस मामले की एफआईआर कमलेश कुमार के पिता चन्द्रभूषण ने थाना निगोहां में दर्ज कराई थी. आरोप है कि अप्रैल 2015 में कमलेश की शादी सुजीत से हुई थी. शादी के बाद दहेज की खातिर कमलेश को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा. ससुराल वाले उससे तीन लाख रुपये व दो तोला सोना मांगते थे. चार जनवरी 2017 को कमलेश की मारपीट कर हत्या कर के ससुराल वाले फरार हो गए.

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