लखनऊ: जिलाधिकारी ने कंटेनमेंट और बफर जोन में दुकानें खोलने के संदर्भ में नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था. बैठक में समिति ने यह निर्णय लिए हैं कि कंटेनमेंट और बफर जोन की दुकानें फिलहाल नहीं खुलेंगी. जिला प्रशासन ने समीक्षा के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
जिलाधिकारी ने दिया आदेश
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कैसरबाग, लालबाग और निशातगंज समेत कुछ बाजार अगले आदेश तक नहीं खोले जाएंगे. यह सभी बाजार कंटेनमेंट और बफर जोन के बहुत नजदीक हैं. इस वजह से इनको बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.
पटरी दुकानदारों पर भी लागू होगा आदेश
उन्होंने बताया इन जोन में पटरी और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों पर भी यह आदेश लागू होगा. वहीं इन जोन को छोड़कर शहर की करीब 50 हजार दुकानें गुरुवार सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी.
समिति ने लिया फैसला
जिलाधिकारी ने इन जोन में दुकान खोलने के लिए नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था. इस समिति में पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य और औषधि प्रशासन के अधिकारी भी शामिल थे. समिति के इस फैसले के बाद ही डीएम ने इन बड़े बाजारों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्णय लिया है.
इन बाजारों पर लागू होंगे नियम
1: कैसरबाग थाना मे 5 कंटेनमेंट और बफर जोन अमीनाबाद बाजार व उसके आसपास का पूरा इलाका लाटूश रोड और नजीराबाद रोड पर स्थित दुकानें.
2: कैसरबाग चौराहे से बापू भवन चौराहे की तरफ जाने वाली रोड पर पड़ने वाली सभी दुकानें.
3: कैंट रोड बर्लिंगटन चौराहै से कैसरबाग बस स्टैंड चौराहे तक.
4: मौलवीगंज चौराहे से रकाबगंज चौराहे तक दुकानें और हीवेट रोड बाजार.
5: लालबाग और आसपास के सभी बाजार जयहिंद मार्केट.
6: चौक थाना क्षेत्र कंटेनमेंट और बफर जोन तुलसीदास मार्ग चरक चौराहे से हैदरगंज चौराहे के बीच बाजार.
7: नक्खाश मार्केट का पूरा बाजार बंद रहेगा, एक भी दुकानें नहीं खुलेंगी.
8: कैंट और निशातगंज थाना में स्थित कंटेनमेंट और बफर जोन.