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लखनऊः 26 मई से खुलेंगे सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स रहेंगे बंद - लॉखनऊ लॉकडाउन 4

लखनऊ में 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे. वहीं मॉल्स अभी भी बंद रहेंगे. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगी है.

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राजधानी में बंद दुकाने.
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Published : May 24, 2020, 5:07 PM IST

लखनऊः राजधानी के जिला प्रशासन ने देर रात शहर के बाजार खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 26 मई से मॉल्स को छोड़कर सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे.

जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बैठक में यह कहा कि उन सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बंद रखने की बात कही गई है, जहां सेंट्रल एसी कूलिंग व्यवस्था लागू है. डीएम ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

lucknow
डीएम और अन्य अधिकारियों ने की बैठक.

प्रशासन ने किया विचार-विमर्श
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे और नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने पर विचार विमर्श किया गया. आदेश के मुताबिक कंटेंनमेंट और बफर जोन में आने वाले कॉम्प्लेक्स पूर्व की तरह बंद रहेंगे.

इन शर्तों के साथ खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

  • सेंट्रल एयरकंडीशन वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल सकेंगे, लेकिन इनको अपना एसी सिस्टम बंद रखना होगा.
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हर रोज 33 फीसदी स्टाफ के साथ ही दुकानें खुलेंगी. प्रत्येक दुकान में दो से तीन व्यक्तियों को ही एक समय में प्रवेश मिलेगा.
  • 65 साल से अधिक उम्र के वृद्ध और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को किसी कीमत पर काम्प्लेक्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ-साथ सैनिटाइजर भी रखना आवश्यक होगा.
  • कॉम्प्लेक्स में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा विवरण रखना जरूरी होगा.
  • सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे. 1 दिन नगर निगम के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन करना होगा.
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच खोली जाएंगी.

जिलाधिकारी ने अमीनाबाद और लाटूश रोड के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने पर पाबंदी लगाई है. यह कंटेनमेंट और बफर जोन में आते हैं. इसलिए अगले आदेश तक यहां की सभी दुकानें और कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे.

लखनऊः राजधानी के जिला प्रशासन ने देर रात शहर के बाजार खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 26 मई से मॉल्स को छोड़कर सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे.

जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बैठक में यह कहा कि उन सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बंद रखने की बात कही गई है, जहां सेंट्रल एसी कूलिंग व्यवस्था लागू है. डीएम ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

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डीएम और अन्य अधिकारियों ने की बैठक.

प्रशासन ने किया विचार-विमर्श
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे और नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने पर विचार विमर्श किया गया. आदेश के मुताबिक कंटेंनमेंट और बफर जोन में आने वाले कॉम्प्लेक्स पूर्व की तरह बंद रहेंगे.

इन शर्तों के साथ खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

  • सेंट्रल एयरकंडीशन वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल सकेंगे, लेकिन इनको अपना एसी सिस्टम बंद रखना होगा.
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हर रोज 33 फीसदी स्टाफ के साथ ही दुकानें खुलेंगी. प्रत्येक दुकान में दो से तीन व्यक्तियों को ही एक समय में प्रवेश मिलेगा.
  • 65 साल से अधिक उम्र के वृद्ध और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को किसी कीमत पर काम्प्लेक्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ-साथ सैनिटाइजर भी रखना आवश्यक होगा.
  • कॉम्प्लेक्स में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा विवरण रखना जरूरी होगा.
  • सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे. 1 दिन नगर निगम के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन करना होगा.
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच खोली जाएंगी.

जिलाधिकारी ने अमीनाबाद और लाटूश रोड के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने पर पाबंदी लगाई है. यह कंटेनमेंट और बफर जोन में आते हैं. इसलिए अगले आदेश तक यहां की सभी दुकानें और कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे.

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