लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर थाना अंतर्गत प्लॉट देने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है. शिप्रा स्टेट कंपनी के मालिक मोहित सिंह ने पीड़ित से प्लॉट दिलाने के नाम पर करीब 25,00,000 रुपये लिए थे. ये रुपये वर्ष 2014 में लिए गए थे. पीड़ित हितेश खन्ना को अभी तक ना ही प्लॉट दिया गया है ना ही रुपये वापस किए गए. जिसके बाद परेशान पीड़ित ने गोमतीनगर पुलिस को शिकायत की है. इसको संज्ञान में लेते हुए गोमती नगर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
शिप्रा स्टेट के मालिक मोहित सिंह द्वारा पीड़ित हितेश खन्ना पुत्र राज नारायण खन्ना निवासी चूड़ी वाली गली सहादतगंज से वर्ष 2012 में करीब 25,00,000 रुपये प्लॉट लेने के नाम पर दिया गया था. वहीं, शिप्रा स्टेट कंपनी के मालिक ने वादा किया कि टाउनशिप होने के बाद प्लॉट दे दिया जाएगा. लेकिन उनको प्लॉट नहीं दिया गया.
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वहीं एग्रीमेंट में लिखा गया था कि यदि प्लॉट नहीं देते हैं, तो रुपये वापस कर दिए जाएंगे. लेकिन 2 साल से 10 साल बीत गया शिप्रा स्टेट के मालिक द्वारा जमीन नहीं दी गयी. वहीं, पीड़ित द्वारा जब पैसा मांगा गया तो शिप्रा स्टेट कंपनी के मालिक द्वारा कई बार धमकाया भी गया. वर्ष 2019 में एक बार फिर कहा गया कि 11,500 के रेट से 31 लाख 62 हजार 500 रुपये वापस करने के बाद की गई. लेकिन अभी तक रुपये नहीं दिये गये हैं. इसके बाद पीड़ित द्वारा गोमतीनगर पुलिस को शिकायत की. इस को संज्ञान में लेते हुए गोमतीनगर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में मोहित सिंह और प्रकाश पांडेय के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.
केशव कुमार तिवारी गोमती नगर थाना प्रभारी ने बताया कि हितेश खन्ना द्वारा गोमतीनगर पुलिस को शिकायत की गई थी कि उनका पैसा प्लॉट के बदले शिप्रा स्टेट कंपनी ने लिया था. लेकिन पैसा वापस नहीं किया गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए धारा 420, 409 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
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