लखनऊ : संपत्ति हड़पने के लालच में अपनी मालकिन की हत्या करने के आरोपी नौकर दीपू उर्फ सुरेंद्र कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा ने दोषी करार दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा ने दीपू उर्फ सुरेंद्र कुमार को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
कोर्ट के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिपोर्ट के अनुसार 5 अक्टूबर 2014 को वादी ने बड़े भाई बलदेव कुमार से बात करने की कोशिश की थी. लेकिन बात नहीं हो सकी. उसके बाद उसने बड़े भाई की पत्नी को बताया कि चाची (मृतका) की तबीयत ज्यादा खराब है. कहा गया है था कि नौकर छोटू के मोबाइल से भी बताया गया कि घर पर चाची की तबीयत खराब है.
घर के अंदर जाने पर पता चला कि वादी की चाची का शव खून से लथपथ पड़ा है. विवेचना के दौरान पता चला कि वादी चंद्र कुमार छाबड़ा ने खुद ही संपत्ति के लालच में अपने नौकर दीपू उर्फ सुरेंद्र कुमार की मदद से अपनी चाची की हत्या को अंजाम दिया था. नौकर सुरेंद्र कुमार के हाथ में मिले बाल व मृतक महिला के बालों की जांच कराई गई थी. जांच में दोनों बालों के मैच होने की पुष्टि हूई. मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त चंद्र कुमार छाबड़ा की मृत्यु हो गई.
इसे पढे़ं- लोकसभा उपचुनावः रामपुर में आजम खान की साख दांव पर, आजमगढ़ में अखिलेश यादव की घेराबंदी