लखनऊ: राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों और बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 15 अक्टूबर तक धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं. यह आदेश ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने जारी किया है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि चेहल्लुम और कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है. ऐसे में किसी भी कार्यक्रम में 5 व्यक्तियों से अधिक लोग उपस्थित नहीं रह सकेंगे.
इस प्रतिबंध के दौरान किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा. ऐसे आयोजनों को करने से पहले लखनऊ पुलिस से अनुमति लेनी पड़ेगी. यदि इन कार्यक्रमों को करने के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई तो फिर ऐसा करने वालों के खिलाफ धारा 144, 188 व आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
जारी आदेश के अनुसार 15 अक्टूबर तक रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तेज ध्वनि करने वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग नहीं किया जाएगा. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में लाउडस्पीकर की अनुमति दी जाएगी. उसके लिए आयोजकों को जेसीबी कानून व्यवस्था के यहां आवेदन करना होगा, जिसके बाद अनुमति दी जा सकती है.
कोविड-19 महामारी के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ पुलिस प्रशासन लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है. एडवाइजरी के अनुसार एक जगह पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है. वहीं रात में लाउडस्पीकर न बजाने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टर या सोशल मीडिया पर टिप्पणी न करने की हिदायत दी गई है.