लखनऊ: कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जन समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में हर महीने के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं. मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ ऐसी खुली जगह पर आयोजित किया जाए, जहां पर फरियादी लोगों को ‘‘सोशल डिस्टेंसिंग’’ का पालन करते हुए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो.
मुख्य सचिव ने कहा कि ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन के दौरान अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए टोकन सिस्टम के आधार पर एक समय में अधिकतम संख्या 15 से 20 फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाए. ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ की कार्यवाही के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. सुनवाई के समय 5 से अधिक फरियादी टेबल के पास एकत्र न हों. उन्होंने निर्देश दिए कि ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन के पूर्व स्थल का सेनेटाइजेशन कार्य कराया जाए. उपस्थित सभी फरियादियों द्वारा मास्क तथा सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए. फरियादियों को शासन द्वारा कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए समय-समय पर निर्गत आदेशों से अवगत कराते हुए यह भी अवगत कराया जाए कि मास्क का उपयोग न किये जाने पर दण्ड का प्रावधान है. कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजन स्थल पर कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित की जाए. प्रत्येक आवेदक की थर्मल स्कैनिंग की जाए. किसी भी अधिकारी और कर्मचारी एवं आवेदक में कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला चिकित्सालय को सूचित कर अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
डाउनलोड कराएं आरोग्य सेतु ऐप
इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराया जाए तथा ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ में आने वाले समस्त आवेदकों को उक्त ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए. आयोजन से सम्बन्धित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड-19 के सम्बन्ध में भारत सरकार और उप्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मेडिकल प्रोटोकाॅल और दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे. आयोजन स्थल पर आने वाले फरियादियों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. प्राप्त शिकायतों के समाधान का अनुश्रवण नियमित रूप से जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त द्वारा किया जाए तथा शिकायतों के निस्तारण की अद्यावधिक सूचना इलेक्ट्राॅनिकली शासन के सम्बन्धित पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड की जाए.
समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त, आयुक्त, सचिव राजस्व परिषद, पुलिस महानिदेशक, समस्त विभागाध्यक्षों, एवं प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गए दिशा-निर्देशों में उनसे अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को आयोजित होने वाले ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ का आयोजन कोविड-19 से बचाव के लिए उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सुनिश्चित कराया जाए.