लखनऊः सहारा इंडिया कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की है. यह जानकारी सहारा इंडिया के अधिवक्ता पैनल ने दी. याचिका में सेबी द्वारा सहारा से 62 हजार 602 करोड़ रुपये जमा कराए जाने का निर्देश दिए जाने को गलत बताते हुए, इसे न्यायालय के आदेश की अवमानना कहा गया है.
सहारा इंडिया का कहना है कि शीर्ष अदालत ने 6 फरवी 2017 के अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि मामला मूल धनराशि से सम्बंधित है और ब्याज के मुद्दे पर बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन सेबी ने ब्याज राशि को शामिल करके न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना की है.
सहारा का यह भी कहना है कि सेबी सत्यापन कराने से बच रही है और बेकार के बहाने बनाने में लगी हुई है. इस समय कुल मूल धनराशि 24 हजार 29 करोड़ 73 लाख में से 22 हजार 500 करोड़ सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा हैं. अर्थात सहारा को मूल राशि के रूप में मात्र 1,529 करोड़ रुपये ही और जमा करने हैं.
कहा गया है कि सेबी ने देश भर में पिछले 8 वर्षों में 152 अखबारों में चार बार विज्ञापन देकर दावों को आमंत्रित किया. जिसके बाद उसे कुल कुल 19 हजार 532 दावे प्राप्त हुए और मात्र 107 करोड़ रुपये का भुगतान निवेशकों को किया गया है. आगे कहा गया है कि सेबी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की जानबूझ कर अवमानना की जा रही है.