लखनऊ: सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रचार का समय समाप्त होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बुधवार को अपनी गवाही दर्ज कराई. इसके उपरांत एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में सफाई साक्ष्य दाखिल करने और बहस करने के लिए 24 अगस्त 2022 की तिथि नियत की है.
बुधवार को सुबह ही रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में हाजिर हुईं. मामले में पूर्व में अभियोजन समाप्त हो चुका था. लिहाजा कोर्ट ने आरोपी रीता बहुगुणा का पक्ष जानने के लिए उनकी गवाही दर्ज की. उन्होंने बयान देकर कहा कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा चलाया गया. उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नही किया है.
यह भी पढ़ें: जानें क्यों विमोचन से पहले ही विवादों में घिरी भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी की किताब...
पत्रावली के अनुसार, रीता बहुगुणा जोशी वर्ष 2012 में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी थी. थाना कृष्णा नगर में स्टैटिक मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी द्वारा 17 फरवरी 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसमें कहा गया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोहल्ला बजरंग नगर में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी प्रचार का समय समाप्त होने के बावजूद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा कर रही हैं.