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UP RERA: एलडीए पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

राजधानी में एलडीए ने ग्रीनवुड आई जे ब्लॉक की बुकलेट में जिन वादों को पूरा करने का दावा किया था, उन्हें नहीं किया. इस पर उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) पर 5 लाख 1 हजार 960 रुपये का अर्थदंड लगाया है.

पांच लाख का जुर्माना
पांच लाख का जुर्माना
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Published : Feb 8, 2021, 9:02 PM IST

लखनऊ: यूपी रेरा (उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण) ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर 5 लाख 1 हजार 960 रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना एलडीए के ग्रीनवुड आई जे ब्लॉक में आवंटियों को वादे के मुताबिक सुविधाएं न देने के कारण लगाया गया है. रेरा ने जारी आदेश में कहा कि प्रमोटर यानी एलडीए द्वारा 3 जून 2019 को आदेशों का अनुपालन न करने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है.

रेरा ने लगाया जुर्माना
यूपी रेरा (उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण) ने एलडीए को जारी अपने आदेश में कहा कि ग्रीनवुड अपार्टमेंट के आई जे ब्लॉक के लोगों की अपील पर यह जुर्माना लगाया गया है. इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एलॉटमेंट के बावजूद लोगों को सुविधाएं नहीं दी गई हैं. रेरा ने एलडीए को 30 दिन के अंदर लगाई गई जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं.

जनकल्याण महासमिति की थी अपील
यूपी रेरा ने लखनऊ जन कल्याण महासमिति की अपील पर यह फैसला सुनाया है. रेरा का आदेश है कि अगर 30 दिन के अंदर निर्धारित जुर्माने की धनराशि प्राधिकरण ने नहीं जमा की तो अन्य तरह की कार्रवाई की जाएगी. यूपी रेरा ने यह कार्रवाई रेरा अधिनियम धारा 63 के अंतर्गत की है. इसमें रेरा द्वारा जारी आदेश के उल्लंघन पर इस कार्रवाई का प्रावधान है. इसमें आदेश का अनुपालन न करने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है.

लखनऊ: यूपी रेरा (उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण) ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर 5 लाख 1 हजार 960 रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना एलडीए के ग्रीनवुड आई जे ब्लॉक में आवंटियों को वादे के मुताबिक सुविधाएं न देने के कारण लगाया गया है. रेरा ने जारी आदेश में कहा कि प्रमोटर यानी एलडीए द्वारा 3 जून 2019 को आदेशों का अनुपालन न करने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है.

रेरा ने लगाया जुर्माना
यूपी रेरा (उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण) ने एलडीए को जारी अपने आदेश में कहा कि ग्रीनवुड अपार्टमेंट के आई जे ब्लॉक के लोगों की अपील पर यह जुर्माना लगाया गया है. इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एलॉटमेंट के बावजूद लोगों को सुविधाएं नहीं दी गई हैं. रेरा ने एलडीए को 30 दिन के अंदर लगाई गई जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं.

जनकल्याण महासमिति की थी अपील
यूपी रेरा ने लखनऊ जन कल्याण महासमिति की अपील पर यह फैसला सुनाया है. रेरा का आदेश है कि अगर 30 दिन के अंदर निर्धारित जुर्माने की धनराशि प्राधिकरण ने नहीं जमा की तो अन्य तरह की कार्रवाई की जाएगी. यूपी रेरा ने यह कार्रवाई रेरा अधिनियम धारा 63 के अंतर्गत की है. इसमें रेरा द्वारा जारी आदेश के उल्लंघन पर इस कार्रवाई का प्रावधान है. इसमें आदेश का अनुपालन न करने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है.

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