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लखीमपुर खीरी हिंसाः आरोपी आशीष मिश्र की पुलिस को मिली रिमांड, विपक्ष ने कर दी अब ये डिमांड

लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. इस पर विपक्षी पार्टियों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र पर और सरकार पर निशाना साधा है.

आशीष मिश्र पुलिस रिमांड में.
आशीष मिश्र पुलिस रिमांड में.
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Published : Oct 11, 2021, 5:43 PM IST

Updated : Oct 11, 2021, 8:54 PM IST

लखनऊः लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना के पीड़ितों को तब तक न्याय नहीं मिल सकता, जब तक घटना के आरोपी आशीष मिश्र के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को पद से नहीं हटाया जाएगा. उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए. जब तक उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं जाएगा. तब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा.

उल्लेखनीय है कि सोमवार को न्यायालय ने लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी आशीष मिश्र को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है. पुलिस उनसे घटना के संबंध में और अधिक पूछताछ करना चाहती है. इसको लेकर ही पुलिस ने न्यायालय से आशीष मिश्र को पुलिस कस्टडी में लेने की मांग की थी. जिस पर न्यायालय ने उन्हें आज 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है.

सपा प्रवक्ता.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 3 अक्टूबर को हादसे के बाद उपजी हिंसा में 3 किसानों और एक पत्रकार की मौत के साथ ही 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और मंत्री के ड्राइवर की भी मौत हो गई थी. इस मामले में चार अक्टूबर को किसान जगजीत सिंह की तहरीर पर मुख्य आरोपी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर धारा 302, 304 आईपीसी समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पुलिस लाइंस में संबंध किया था.

लखनऊः लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना के पीड़ितों को तब तक न्याय नहीं मिल सकता, जब तक घटना के आरोपी आशीष मिश्र के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को पद से नहीं हटाया जाएगा. उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए. जब तक उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं जाएगा. तब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा.

उल्लेखनीय है कि सोमवार को न्यायालय ने लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी आशीष मिश्र को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है. पुलिस उनसे घटना के संबंध में और अधिक पूछताछ करना चाहती है. इसको लेकर ही पुलिस ने न्यायालय से आशीष मिश्र को पुलिस कस्टडी में लेने की मांग की थी. जिस पर न्यायालय ने उन्हें आज 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है.

सपा प्रवक्ता.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 3 अक्टूबर को हादसे के बाद उपजी हिंसा में 3 किसानों और एक पत्रकार की मौत के साथ ही 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और मंत्री के ड्राइवर की भी मौत हो गई थी. इस मामले में चार अक्टूबर को किसान जगजीत सिंह की तहरीर पर मुख्य आरोपी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर धारा 302, 304 आईपीसी समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पुलिस लाइंस में संबंध किया था.

Last Updated : Oct 11, 2021, 8:54 PM IST
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