ETV Bharat / state

CAA-NRC मामला: पूर्व आईपीएस और समाजसेविका को जारी की गई जुर्माने की आरसी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएए और एनआरसी कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के दौरान काफी सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ था. प्रदेश सरकार की ओर से सावर्जनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के पोस्टर जारी कर जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया गया था. इसी के तहत एक पूर्व आईपीएस और एक समाजसेविका को जुर्माना भरने के लिए आरसी जारी की गई है.

etv bharat
जानकारी देते सदर तहसीलदार शंभू शरण.
author img

By

Published : Jul 5, 2020, 4:32 AM IST

लखनऊ: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले साल 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान काफी संख्या में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था. प्रदेश सरकारी की ओर से सावर्जनिक संपत्तियों को नुसान पहुंचाने वालों के पोस्टर भी राजधानी लखनऊ में लगाए गए थे. साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे सभी लोगों से जुर्माना वसूलने का भी आदेश जारी किया गया था.

जानकारी देते सदर तहसीलदार शंभू शरण.

इस मामले में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. वहीं शनिवार को भी इस मामले में एक पूर्व आईपीएस और एक समाजसेविका से जुर्माना भरने के लिए आरसी जारी की गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(एनएसए) और गैंगस्टर एक्ट के साथ अब कुर्की के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. इसी क्रम में लखनऊ के जिलाधिकारी ने अब तक 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार रुपये की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के आदेश दिए हैं.

57 आरोपियों से होगी वसूली

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जिला प्रशासन की टीम को निर्देश दिए हैं कि 57 आरोपियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार रुपये की वसूली करनी है. इसी क्रम में जिला प्रशासन लगातार आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर रहा है.

तहसीलदार के नेतृत्व में हो रही वसूली

सदर तहसीलदार शंभू शरण ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि प्रशासन की टीम हर दिन आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर रही है. शनिवार को भी प्रशासन की टीम ने पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी, कांग्रेस कार्यकर्ता और समाज सेविका सदफ जफर समेत एक अन्य व्यक्ति को जुर्माना भरने के लिए आरसी जारी की है.

64 लाख 73 हजार रुपये की होनी है रिकवरी

शंभू शरण ने बताया कि तीनों को 64 लाख 73 हजार की वसूली की आरसी जारी की गई है. उन्होंने बताया कि आदर्श राजस्व संहिता के अनुसार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि वसूली किसी एक व्यक्ति या सामूहिक की जा सकती है. सदर तहसीलदार ने बताया कि बकाए की राशि वसूली के लिए जिला प्रशासन की टीम पहले भी तीन दुकानों को सील कर चुकी है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

कुर्क संपत्तियों की होगी नीलामी

सदर तहसीलदार ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सरकारी संपत्ति के हुए नुकसान की जब तक वसूली नहीं हो जाएगी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि जो भी संपत्ति कुर्क की गई है, 16 जुलाई को उनकी नीलामी की तैयारी की जा रही है.

लखनऊ: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले साल 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान काफी संख्या में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था. प्रदेश सरकारी की ओर से सावर्जनिक संपत्तियों को नुसान पहुंचाने वालों के पोस्टर भी राजधानी लखनऊ में लगाए गए थे. साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे सभी लोगों से जुर्माना वसूलने का भी आदेश जारी किया गया था.

जानकारी देते सदर तहसीलदार शंभू शरण.

इस मामले में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. वहीं शनिवार को भी इस मामले में एक पूर्व आईपीएस और एक समाजसेविका से जुर्माना भरने के लिए आरसी जारी की गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(एनएसए) और गैंगस्टर एक्ट के साथ अब कुर्की के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. इसी क्रम में लखनऊ के जिलाधिकारी ने अब तक 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार रुपये की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के आदेश दिए हैं.

57 आरोपियों से होगी वसूली

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जिला प्रशासन की टीम को निर्देश दिए हैं कि 57 आरोपियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार रुपये की वसूली करनी है. इसी क्रम में जिला प्रशासन लगातार आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर रहा है.

तहसीलदार के नेतृत्व में हो रही वसूली

सदर तहसीलदार शंभू शरण ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि प्रशासन की टीम हर दिन आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर रही है. शनिवार को भी प्रशासन की टीम ने पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी, कांग्रेस कार्यकर्ता और समाज सेविका सदफ जफर समेत एक अन्य व्यक्ति को जुर्माना भरने के लिए आरसी जारी की है.

64 लाख 73 हजार रुपये की होनी है रिकवरी

शंभू शरण ने बताया कि तीनों को 64 लाख 73 हजार की वसूली की आरसी जारी की गई है. उन्होंने बताया कि आदर्श राजस्व संहिता के अनुसार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि वसूली किसी एक व्यक्ति या सामूहिक की जा सकती है. सदर तहसीलदार ने बताया कि बकाए की राशि वसूली के लिए जिला प्रशासन की टीम पहले भी तीन दुकानों को सील कर चुकी है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

कुर्क संपत्तियों की होगी नीलामी

सदर तहसीलदार ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सरकारी संपत्ति के हुए नुकसान की जब तक वसूली नहीं हो जाएगी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि जो भी संपत्ति कुर्क की गई है, 16 जुलाई को उनकी नीलामी की तैयारी की जा रही है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.