ETV Bharat / state

कोविड मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन

author img

By

Published : May 20, 2021, 4:52 AM IST

कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए इच्छुक सक्षम चिकित्सालय अब पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट http://dgmhup.gov.in पर आवेदन किया जा सकेगा.

उत्तर प्रदेश सरकार.
उत्तर प्रदेश सरकार.

लखनऊः कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए इच्छुक सक्षम चिकित्सालय अब पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. शासन ने बुधवार को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है. प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाने के लिए यूपीटीएसयू ने यह प्रक्रिया विकसित की है.

"उपचार" पर करना होगा आवेदन
आनलाइन पंजीयन प्रक्रिया चिकित्सालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट http://dgmhup.gov.in पर उपलब्ध "UPCHAR" लिंक पर स्वयं के फोन नम्बर एंव इमेल आईडी के साथ पंजीकरण किया जाएगा. इसके लिए चिकित्सालय के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण प्रत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र और बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण अनुबंध प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है.

आवेदक को भरना होगा स्वघोषणा पत्र
आवेदक को प्रमाण पत्रों की प्रतियों को पोर्टल पर अपलोड किये जाने के बाद चिकित्सालय को कोविड-19 के प्रोटोकाल, नियम, दिशा-निर्देशों के अनुपालन और सभी अभिलेखों की सत्यता के संबंध में स्वघोषणा के साथ-साथ उपलब्ध संसाधनों का विवरण पोर्टल पर भरना होगा.


देनी होंगी यह सूचनाएं
पंजीकरण प्रक्रिया में संबंधित चिकित्सालय को उपलब्ध 1- 11-21-3 श्रेणीवार शय्या, चिकित्सीय उपकरण, उपलब्ध चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ, डायलिसिस, सिटी स्कीन, एक्स-रे आदि का विवरण पोर्टल पर भरना होगा. जिसे ऑनलाइन सबमिट करने के बाद चिकित्सालय को आवेदन संख्या प्राप्त होगी. जिसे निरस्त अथवा स्वीकृत करने का अधिकार जिला एडमिन को होगा.

यह भी पढ़ें-69 हजार शिक्षकों को राहत, मुख्यमंत्री ने दिए वेतन जारी करने के आदेश

भौतिक सत्यापन भी होगा
प्रभारी अधिकारी कोविड-19 डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि आवेदन पद स्वीकृत होने के बाद अस्पताल अपने श्रेणी का विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित कर सकेंगे. प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए अस्पताल का सत्यापन भी होगा.

लखनऊः कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए इच्छुक सक्षम चिकित्सालय अब पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. शासन ने बुधवार को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है. प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाने के लिए यूपीटीएसयू ने यह प्रक्रिया विकसित की है.

"उपचार" पर करना होगा आवेदन
आनलाइन पंजीयन प्रक्रिया चिकित्सालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट http://dgmhup.gov.in पर उपलब्ध "UPCHAR" लिंक पर स्वयं के फोन नम्बर एंव इमेल आईडी के साथ पंजीकरण किया जाएगा. इसके लिए चिकित्सालय के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण प्रत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र और बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण अनुबंध प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है.

आवेदक को भरना होगा स्वघोषणा पत्र
आवेदक को प्रमाण पत्रों की प्रतियों को पोर्टल पर अपलोड किये जाने के बाद चिकित्सालय को कोविड-19 के प्रोटोकाल, नियम, दिशा-निर्देशों के अनुपालन और सभी अभिलेखों की सत्यता के संबंध में स्वघोषणा के साथ-साथ उपलब्ध संसाधनों का विवरण पोर्टल पर भरना होगा.


देनी होंगी यह सूचनाएं
पंजीकरण प्रक्रिया में संबंधित चिकित्सालय को उपलब्ध 1- 11-21-3 श्रेणीवार शय्या, चिकित्सीय उपकरण, उपलब्ध चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ, डायलिसिस, सिटी स्कीन, एक्स-रे आदि का विवरण पोर्टल पर भरना होगा. जिसे ऑनलाइन सबमिट करने के बाद चिकित्सालय को आवेदन संख्या प्राप्त होगी. जिसे निरस्त अथवा स्वीकृत करने का अधिकार जिला एडमिन को होगा.

यह भी पढ़ें-69 हजार शिक्षकों को राहत, मुख्यमंत्री ने दिए वेतन जारी करने के आदेश

भौतिक सत्यापन भी होगा
प्रभारी अधिकारी कोविड-19 डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि आवेदन पद स्वीकृत होने के बाद अस्पताल अपने श्रेणी का विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित कर सकेंगे. प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए अस्पताल का सत्यापन भी होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.